उमर खालिद की जमानत याचिका फिर खारिज

 

JNU: जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद की जमानत याचिका एक बार फिर खारिज हो गई है। खालिद ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें जमानत देने इनकार कर किया गया । खालिद पर आरोप है कि फरवरी 2020 में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा की व्यापक साजिश से जुड़े यूएपीए मामले में जमानत की मांग की थी। उमर खालिद की दिल्ली दंगों की व्यापक साजिश से जुड़े मामले में दायर जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाया। अदालत ने खालिद की याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की पीठ ने इस पर दोनों पक्षों की पूरी दलीलें सुनने के बाद नौ सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

 

उमर खालिद ने निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें जमानत देने इनकार कर किया गया था।
मालूम हो कि दिल्ली पुलिस ने उन्हें सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया था। खालिद, शरजील इमाम और कई अन्य पर फरवरी, 2020 के दंगों के कथित ‘मुख्य साजिशकर्ता’ होने के नाते अवैध गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम और आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। यहां इस दंगे में 53 लोगों की जान चली गयी थी और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।

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