कानूनी कार्रवाई की डिटेल्स
• FIR दर्ज: वीडियो वायरल होने के बाद बिसरख पुलिस ने स्वत: संज्ञान लिया। अंकित पाल पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 125 (जान या व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में डालना), 281 (सार्वजनिक रास्ते पर लापरवाही ड्राइविंग) और मोटर व्हीकल एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई।
• गिरफ्तारी और कस्टडी: आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां ज्यूडिशियल कस्टडी दी गई। SHO कृष्णा गोपाल शर्मा ने कहा, “यह स्टंट सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी के लिए किया गया, जो न सिर्फ ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन है बल्कि नाबालिग की जान जोखिम में डालने वाला अपराध बताया है।”
• अन्य खुलासे: जांच में पता चला कि कार मालिक और वीडियो में दिख रहा बच्चा दोनों सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। स्टंट गौर सिटी-2 के आसपास किया गया।
घटना और आक्रोश
वीडियो में बच्चा कार की रियर विंडशील्ड पर लेटा दिख रहा है, जबकि कार हाई स्पीड पर चल रही है। वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर भारी आक्रोश हुआ। लोग इसे ‘लाइक्स के लिए जान जोखिम’ बता रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में ऐसे स्टंट केस बढ़ रहे हैं, जिस पर पुलिस ने सख्ती का ऐलान किया है।
यह मामला सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की गैरजिम्मेदारी और बच्चों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल उठा रहा है। जांच जारी है, आगे कार्रवाई पर नजर रहेगी।

