टीजीटी 2013 भर्ती विवाद पर नया मोड़, चयनित अभ्यर्थियों ने एकलपीठ के आदेश के खिलाफ दाखिल की विशेष अपील

TGT 2013 Recruitment Controversy:
  • टीजीटी 2013 भर्ती विवाद में नियुक्ति से वंचित 360 अभ्यर्थियों की अपील

  • एकलपीठ के आदेश के खिलाफ विशेष अपील दाखिल

  • खंडपीठ ने अपील पर की सुनवाई

  • चयन बोर्ड पर पदों की संख्या घटाने और नियुक्ति में भेदभाव का आरोप

TGT 2013 Recruitment Controversy: प्रयागराज। टीजीटी 2013 भर्ती मामले में नियुक्ति से वंचित रहे चयनित अभ्यर्थियों ने अब इलाहाबाद हाई कोर्ट की एकलपीठ के आदेश के खिलाफ विशेष अपील दाखिल कर दी है। यह अपील मेरठ, अलीगढ़, बलिया और प्रयागराज समेत विभिन्न जिलों के अभ्यर्थियों द्वारा दायर की गई है।

TGT 2013 Recruitment Controversy:

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने इस अपील पर सुनवाई की। मामला उस समय विवादों में आया जब उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा वर्ष 2013 में टीजीटी पदों के लिए विज्ञापन निकाला गया था, लेकिन बाद में पदों की संख्या घटा दी गई और फिर 2019 में सिर्फ 1167 अभ्यर्थियों का अवशेष पैनल जारी किया गया। इसमें से लगभग 860 को ही नियुक्ति पत्र दिए गए, जबकि 360 से अधिक अभ्यर्थी अब भी नियुक्ति से वंचित हैं

जब इन अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट की एकलपीठ में याचिका दायर की तो कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि “लंबे समय तक भर्ती प्रक्रिया को खुला रखना और अब नियुक्ति का निर्देश देना न्याय का उपहास होगा।” अब इसी आदेश को चुनौती देते हुए अभ्यर्थियों ने विशेष अपील दाखिल की है। अब देखना होगा कि खंडपीठ इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर क्या निर्णय देती है। यह मामला हजारों बेरोजगार युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है और इससे शिक्षा व्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है।

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