Greater Noida: लिफ्ट का पंजीकरण न कराने वालों को नोटिस भेजे जाएंगे

Greater Noida। जिला प्रशासन ने लिफ्ट का पंजीकरण न कराने वाली कंपनी और संस्था के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी शुरू कर दी है। उन्हें जल्द ही नोटिस भेजे जाएंगे। साथ ही, जिलाधिकारी एक या दो दिन में बैठक कर उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए कार्ययोजना तैयार करेंगे।
शासन ने पिछले साल सितंबर में लिफ्ट ऐक्ट लागू किया था। इसके तहत छह माह के अंदर सभी लिफ्ट और निमार्ता कंपनियों का पंजीकरण होना जरूरी था। जिले में 80 हजार से अधिक लिफ्ट हैं। अभी तक सिर्फ 3320 लिफ्ट का पंजीकरण हो सका है। पंजीकरण से प्रशासन को 1.60 करोड़ का राजस्व मिला है। नोएडा और ग्रेनो वेस्ट में लिफ्ट में फंसने और गिरने के मामले सामने आने के बाद यह ऐक्ट लागू किया गया था। पहले हादसों को रोकने के लिए किसी की जिम्मेदारी तय नहीं हो रही थी। ऐसे में खरीदार लिफ्ट ऐक्ट लागू करने की मांग कर रहे थे। इसे लागू करने के बाद प्रशासन ने समिति का गठन कर इसकी कार्ययोजना तैयार की थी। ऐक्ट के तहत पंजीकरण का शासन की तरफ से निर्धारित समय 31 मार्च को पूरा हो गया, लेकिन अब भी 75 हजार से अधिक लिफ्ट संचालकों ने पंजीकरण नहीं कराया है। इनमें सरकारी और गैर सरकारी संस्था दोनों ही शामिल हैं। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा का कहना है कि पंजीकरण न कराने वाले संचालकों को नोटिस भेजे जाएंगे। साथ ही, जल्द ही इसे लेकर बैठक होगी, जिसमें ऐक्ट के तहत लागू जुमार्ने की कार्रवाई की जाएगी।

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