प्राधिकरण का एक्शन: फेयरडील कार्स सर्विस सेंटर को किया सील

Noida। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा के निर्देशों के अनुसार नगर मजिस्ट्रेट नोएडा विवेकानंद मिश्र ने ए-107 नोएडा सेक्टर-5 में संचालित मैसर्स फेयरडील कार्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सर्विस सेंटर को पर्यावरणीय नियमों एवं बंदी आदेश की लगातार अवहेलना करने के कारण सील किया है। काफी समय से यह देखने को मिल रहा था कि नोएडा के कंपनी फेयरडील कार्स पर्यावरणीय नियमों की अवहेलना कर रहा है, जिसके कारण उसे सील करने का निर्णय लेना पड़ा।
नोएडा के नगर मजिस्ट्रेट ने बताया कि मै0 फेयरडील कार्स प्रा0लि0, ए-107, सेक्टर-5, नोएडा के सर्विस सेंटर का पूर्व में निरीक्षण के दौरान जल अधिनियम 1974 के प्रावधानों का उल्लंघन होता पाया गया था। जिसके कारण नोएडा के  इस सर्विस सेंटर के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसका इनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। जिसके बाद नोएडा के इस कंपनी पर नियमों की बार बार अवहेलना को लेकर क्षतिपूर्ति आरोपित करते हुए इसे सील करने की कार्रवाई करनी पड़ी।
नोएडा के इस कंपनी को 12,75000 रुपये की पर्यावरण में क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुए बंदी आदेश निर्गत किए गए। राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत बंदी आदेश के अनुपालन में इकाई का विद्युत कनेक्शन काट दिया गया था। इस सर्विस सेंटर का जब दोबारा निरीक्षण किया गया तो इसका संचालन डीजी सेट के माध्यम से होता पाया गया एवं मौके पर ही डीजी सेट को सील किया गया था। इस इकाई द्वारा अन्य डीजी सेट की स्थापना कर इकाई का संचालन किया गया, इसलिए कंपनी के सर्विस सेंटर को आज पर्यावरण नियमों एवं बंदी आदेश की लगातार अवहेलना करने के कारण सील करने की कार्रवाई की गई है।

 

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