एडीएम कोर्ट का फैसला प्रोपर्टी मालिकों के लिए बनेगा नजीर, कराएदार पर ठोका 20 लाख का जुर्माना

Noida Property Owner And Tenant Dispute: नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आए दिन मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद सामने आते रहते है। कई मामलों का निपटारा कोर्ट के माध्यम से होता है। कुछ मामलों में पुलिस पुलिस से मदद भी लेते है। मगर सेक्टर 107 स्थित ग्रेट वैल्यू शरणम सोसाइटी में मकान मालिक और किराएदार का विवाद सामने आने के बाद जो फेसला आया है वो प्रोपर्टी मालिकों के लिए नजीर है।

एडीएम कोर्ट ने सुनाया फरमान
एडीएम फाइनेंस की कोर्ट ने सोसाइटी के टावर बी में रहने वाले एक किराएदार को एक माह के अंदर फ्लैट खाली करने का आदेश दिया है। इतना ही नही किरायेदार पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसमें वर्ष 2021 से अब तक का किराया भी है। इसकी गणना यूपी नगरीय परिसर किराएदारी विनियमन अधिनियम-2021 के नियमों के आधार पर की गई हैं। वहीं, अगर किराएदार फ्लैट खाली नहीं करता है तो फिर कोर्ट कार्रवाई कराएगा।

दरअसल, मनोरमा देवी नामक महिला का ग्रेट वैल्यू शरणम सोसाइटी के टावर बी में 19वीं मंजिल पर एक फ्लैट है। उन्होंने वर्ष 2019 में दिल्ली निवासी मुकेश गुप्ता को फ्लैट किराये पर दिया था। एक मई, 2019 को दोनों के बीच 11 माह का किरायानामा हुआ था। फ्लैट का किराया 20 हजार रुपये तय था, जबकि मेंटेनेंस शुल्क उससे अलग देना था। महिला के अधिवक्ता केके सिंह ने बताया कि 31 मार्च 2020 को किरायानामा खत्म हो गया। उसके बाद किरायानामा आगे नहीं बढ़ाया गया, लेकिन मुकेश गुप्ता ने फ्लैट खाली नहीं किया। कोर्ट ने किरायेदार के जवाब को नकारा किरायेदार ने भी अपना पक्ष कोर्ट के समक्ष रखा था, जिसमें दावा किया कि फ्लैट मालिक को दो बार में नौ लाख रुपये का नकद भुगतान किया गया, जो तीन साल का किराया था। उसके बाद 3000 रुपये प्रति माह किराया होगा, लेकिन इसका कोई किरायानामा नहीं है, जिस पर कोर्ट ने किरायेदार की दलीलों को नकार दिया।
अपर जिलाधिकारी बोले
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) अतुल कुमार ने कहा कि किरायेदार व मकान मालिक के बीच निर का निपटारा किरायेदारी विनियमन अधिनियम 2021 के तहत किया जा रहा है। कोई आदेश का पालन नहीं करता। तो फिर कोर्ट उसका पालन कराएगी।

 

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