जीडीए भी एक हजार वर्ग मीटर भूखंड पर नक्शा पास करने की बाध्यता को जल्द करेगा खत्म
ghaziabad news जनपद में अब छोटे भूखंडों पर भी होटल खुल सकेंगे। शासन के निर्देश पर जीडीए भी एक हजार वर्ग मीटर भूखंड पर नक्शा पास करने की बाध्यता को खत्म करने जा रहा। इससे लोगों को राहत मिलेगी। साथ ही, रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
पिछले दिनों शासन ने बिल्डिंग बायलॉज के होटल भवन निर्माण उपविधि में संशोधन किया है। साथ ही सभी प्राधिकरणों को बोर्ड के माध्यम से इसे अपनाने के निर्देश दिए। अब जीडीए पांच अगस्त को होने वाली बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव को ला रहा है, जिसमें होटल भवन निर्माण उपविधि संशोधित 2023 को अपना लिया जाएगा। इसे अपनाने के बाद होटल भवन निर्माण के लिए न्यूनतम एक हजार वर्ग मीटर भूखंड पर नक्शा पास करने की बाध्यता खत्म हो जाएगी।
जीडीए अधिकारी बताते हैं कि अभी तक एक हजार वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले भूखंड पर ही होटल का नक्श किया जाता है, लेकिन नए बदलाव के बाद होटल के कमरों की संख्या न्यूनतम छह रखनी होगी। लेकिन छह से 20 कमरों तक भूखंड की साइज की बाध्यता नहीं रहेगी। यदि 20 कमरे से अधिक का निर्माण किया जाता है तो होटल का न्यूनतम क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर होना चाहिए। साथ ही कोई नियोजित कॉलोनी है, तो उसमें आवासीय भूखंड पर अब होटल का निर्माण नहीं हो सकेगा। अधिकारी बताते हैं कि होटल कारोबार बढ़ने से उनके नक्शे पास होंगे, जिससे प्राधिकरण की आय भी बढ़ेगी।
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वर्तमान में यह है नियम
वर्तमान में होटल भवन निर्माण के लिए एक हजार वर्ग मीटर भूखंड पर ही नक्शा पास होता है। निर्मित या विकसित क्षेत्र में होटल तक पहुंच मार्ग की चौड़ाई 12 मीटर और अविकसित या नए क्षेत्र में जिस मार्ग पर होटल बना रहा है, उसकी न्यूनतम चौड़ाई 18 मीटर होना जरूरी है।
नए नियम में होगा यह बदलाव
नए नियम के तहत छह से 20 कमरों के होटल के लिए जमीन की न्यूनतम बाध्यता खत्म होगी। कमरे की संख्या 20 से अधिक है, तो 500 वर्ग मीटर या इससे बड़ा भूखंड होना अनिवार्य होगा। आवासीय क्षेत्र में 20 कमरों के होटल के लिए पहुंच मार्ग की चौड़ाई नौ मीटर होनी जरूरी होगी। 20 कमरें से अधिक है तो मार्ग की चौड़ाई 12 मीटर होगी। गैर आवासीय क्षेत्र के सभी प्रकार के होटल के पहुंच मार्ग को 12 मीटर ही रखा गया है। पहले सड़क की चौड़ाई 12 और 18 मीटर रखी गई थी। नए नियमों में होटल के पहुंच मार्ग की चौड़ाई 30 मीटर से अधिक है, तो पांच फ्लोर तक निर्माण कर सकते हैं। पहले केवल चार फ्लोर तक निर्माण की अनुमति थी। सभी में पार्किंग का नियम पहले जैसा ही रखा गया है।
क्या कहते हैं जीडीए उपाध्यक्ष
जीडीए उपाध्यक्ष अतुल वत्स का कहना है कि होटल भवन निर्माण उपविधि में संशोधन किया गया है। इन बदलावों के प्रस्ताव को आगामी बोर्ड बैठक में समस्त बोर्ड सदस्यों के सामने रखा जाएगा। फिर लागू किया जाएगा।
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