Uttarakhand: पतंजलि के 14 प्रोडक्ट का लाइसेंस हुए सस्‍पेंड, रोज आप करते हैं इन्‍हें इस्‍तेमाल

Patanjali Divya Pharmacy News

Uttarakhand: देहरादून: भ्रामक विज्ञापन मामले में पतंजलि की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. उत्तराखंड औषधि विभाग के लाइसेंस प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई के तहत पंतजलि के 14 प्रोडक्‍टस के लाइसेंस सस्‍पेंड कर दिए हैं. खास बात यह है कि ये सभी उत्‍पाद बाजार में काफी फेमस हैं और लोग इन्‍हें खूब खरीदते भी हैं. प्राधिकरण की ओर से बकायदा सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर इसकी सूचना दी गई. इस हलफनामे में साफ लिखा है कि दिव्‍य फार्मेसी द्वारा अब भी इन प्रोडक्‍ट्स को लेकर विभिन्‍न सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म पर वर्तमान में भी भ्रामक विज्ञापन दिए जा रहे हैं. Uttarakhand:

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आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट आज (30 अप्रैल) फिर पतंजलि के मामले की सुनवाई करेगी, ताकि यह तय किया जा सके कि बाबा रामदेव के खिलाफ अवमानना ​​का आरोप लगाया जाए या नहीं. रामदेव और उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण दोनों मंगलवार को कोर्ट में मौजूद रहेंगे. इससे पहले रामदेव और बालकृष्ण ने कोरोना महामारी के दौरान कोरोनिल जैसे अपने उत्पादों की दक्षता के बारे में बड़े दावे करते हुए फर्म द्वारा जारी विज्ञापनों पर शीर्ष अदालत के समक्ष बिना शर्त माफी मांगी थी. नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्येक विज्ञापन में किए गए झूठे दावे पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाने की चेतावनी दी थी.

किस वजह से कार्रवाई की गई? Patanjali Divya Pharmacy News :
उत्तराखंड सरकार की औषधि लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने एक आदेश जारी किया है. इसमें कहा, इन उत्पादों के विभिन्न माध्यमों से लगातार भ्रामक विज्ञापनों की अनेक शिकायतें संज्ञान में आई हैं. उन शिकायतों के संबंध में केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के क्रम में अनुज्ञापी (दिव्या फार्मेसी) को प्रेषित पत्रों/नोटिसों के उपरांत भी उत्पादन किया गया. संबंधित नियमों, शर्तों, ड्रग्स एंव मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 और ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक एक्ट 1945 का बार-बार उल्लंघन किया जा रहा है. Patanjali Divya Pharmacy News :

किस नियम में दोषी ठहराया?
ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक एक्ट 1945 की धारा 159 (1) के प्रावधान अनुसार संबंधित औषधियों की निर्माणाज्ञा (कंट्रक्शन ऑर्डर) को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है. संबंधित फर्म को निर्देशित किया जाता है कि इन उत्पादों का निर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) तत्काल प्रभाव से बंद कर दें और योगों की मूल फॉर्मूलेशन सीट कार्यालय (औषधि विभाग) में जमा करना सुनिश्चित करें.

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किन 14 प्रोड्क्टस का लाइसेंस सस्पेंड हुआ?
-श्वासारि गोल्ड (Swasari Gold)
-श्वासारि वटी (Swasari vati)
-ब्रोंकोम (Bronchom)
-श्वासारि प्रवाही (Swasari Pravahi)
-श्वासारि अवलेहा (Swasari Avaleh)
-मुक्ता वटी एक्स्ट्रा पावर (Mukta Vati Extra Power)
-लिपिडोम (Lipidom)
-बीपी ग्रिट (Bp Grit)
-मधुग्रिट (Madhugrit)
-मधुनाशिनी वटी एक्स्ट्रा पावर (Madhunashini Vati Extra Power)
-लिवामृत एडवांस (Livamrit Advance)
-लिवोग्रिट (Livogrit)
-आईग्रिट गोल्‍ड (Eyegrit Gold)
-पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप (Patanjali Drishti Eye Drop)

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