दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी को फिलहाल कोई राहत मिलती नही दिखाई दे रही है। कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका आज यानी मंगलवार को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट की कार्रवाई और पुलिस के अनुसार अरविंद केजरीवाल को अभी तिहाड़ जेल में ही रहना होगा और वो वहीं से सरकार चलाएंगे। केजरीवाल की गिरफ्तारी को चैलेंज करने वाली याचिका पर न्यायमूर्ति स्वरण कांता शर्मा ने अपना फैसला सुनाया। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने 21 मार्च को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके आवास से गिरफ्तार किया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ये मामला जमानत पर सुनवाई का नहीं, बल्कि गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती से जुड़ा से केस है। न्यायमूर्ति ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से कोर्ट में जो तथ्य रखे गए, उसके अनुसार अरविंद केजरीवाल इस घोटाले की साजिश में शामिल हैं। ईडी ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब नीति केस में बतौर आम आदमी पार्टी संयोजक और व्यक्तिगत तौर पर ( दोनों तरह से) शामिल हैं।
याचिका पर सुनावाई करते हुए न्यायमूर्ति ने अरविंद केजरीवाल की उस दलील को भी सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें गिरफ्तारी की टाइमिंग को आधार बनाया गया था। कोर्ट ने दो टूक कहा कि कोर्ट कोई सियासी अखाड़ा नहीं है. कोर्ट कानून से चलती है, सियासत से नहीं. कोर्ट ने यह भी कहा कि कानून सबके लिए समान फिर चाहे कोई मुख्यमंत्री या फिर आम आदमी। उन्होंने यह भी कहा कि गवाह को बयानों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।