Delhi High Court: नई दिल्ली। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने तिहाड़ जेल अधीक्षक को निर्देश दिया है कि वो दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक इलेक्ट्रिक केतली, मेज और कुर्सी उपलब्ध कराएं। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने केजरीवाल को पानी गर्म करने के लिए इलेक्ट्रिक केतली के इस्तेमाल की इजाजत दे दी।
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कोर्ट ने कहा कि इलेक्ट्रिक केतली को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी उनके वकील और घरवालों की होगी। दरअसल कोर्ट मे अरविंद केजरीवाल का कहना था कि वो डायबिटीज से पीड़ित हैं। उन्हें बार-बार चाय पीनी होती है, जबकि जेल प्रशासन उन्हें सिर्फ जेल के नियमों के हिसाब से ही उन्हें चाय उपलब्ध करा सकती है। ऐसे में उन्हें इसकी इजाजत दी जाए। कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को ये भी निर्देश दिया कि वे केजरीवाल के वकील को उन्हें जेल मैन्युअल उपलब्ध कराने की अनुमति दें।
कोर्ट ने एक अप्रैल को केजरीवाल को 15 अप्रैल तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था। कोर्ट ने केजरीवाल को न्यायिक हिरासत के दौरान भागवत गीता, रामायण और हाऊ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड नामक पुस्तक पढ़ने की अनुमति दी थी। कोर्ट ने केजरीवाल को घर का भोजन और जेल में कुर्सी और मेज उपलब्ध कराने की अनुमति दी थी
दिल्ली हाई कोर्ट से 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से संरक्षण नहीं मिलने के बाद ईडी ने 21 मार्च को ही देर शाम को अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। हाईकोर्ट ने आज केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।
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