UP RERA: एक क्यूआर कोर्ड से आप की खून पसीने की कमाई लूटने से बचेगी, रेरा ने निकाया उपाय
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UP RERA: एक क्यूआर कोर्ड से आप की खून पसीने की कमाई लूटने से बचेगी, रेरा ने निकाया उपाय

UP RERA:  उत्तर प्रदेश भूसंपदा विनियामक प्राधिकरण यानी यूपी रेरा ने बिल्डर प्रोजेक्ट्स के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के प्रारूप में अहम बदलाव किया हैं। अब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर क्यूआर कोड होगा। इस क्यूआर कोड से आपकी खून पसीने की कमाई लूटने से बच सकेगी। जिसे स्कैन कर खरीदार प्रोजेक्ट से जुड़ी पूरी जानकारी हासिल कर सकेंगे। साथ ही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर पंजीकरण के अलावा काम शुरू और खत्म होने तक की तारीख भी लिखी होगी। बिल्डर को प्रोजेक्ट साइट के साथ अपने सभी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि चस्पा करनी होगी।

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यूपी रेरा की ओर से अब तक प्रोजेक्ट का सामान्य पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा था। प्रमाण पत्र में केवल प्रोजेक्ट पंजीकरण की जानकारी होती थी, लेकिन अब यूपी रेरा ने महाराष्ट्र रेरा को फालो करते हुए पंजीकरण प्रमाण पत्र के प्रारुप में बदलाव किया है। रेरा के अधिकारियों ने बताया कि प्रमाण पत्र में अब क्यूआर कोड दिया जाएगा। जो खरीदारों के लिए होगा। खरीदारों मोबाइल से इसे स्कैन करेंगे। स्कैन करने के साथ ही यूपी रेरा की वेबसाइट पर बिल्डर के प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी खुल जाएगी।

क्या कहते है अफसर

यूपी रेरा चेयरमैन संजय आर भूसरेड्डी ने बताया कि फ्लैट खरीदारों के हितों को ध्यान में रखा पंजीकरण के प्रारूप में बदलाव किया गया है। क्यूआर कोड से खरीदारों को मोबाइल पर एक क्लिक से प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी मिल जाएगी। प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारी भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर मिलेगी। अधिकारियों के मुताबिक अब प्रमाण-पत्र सचिव के डिजिटल हस्ताक्षर से जारी हो रहे हैं। अब प्रमाण पत्र पर प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारी भी होगी। जैसे प्रोजेक्ट का नाम, बिल्डर का नाम, पंजीकरण का समय, प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य शुरू व खत्म की तारीख, बिल्डर का पता, प्रोजेक्ट का पता आदि प्रमाण पत्र पर अंकित होगा। पंजीकरण की मुख्य शर्तें भी प्रमाण पत्र पर लिखी होंगी। प्रोजेक्ट के तीन खातों की जानकारी भी होगी।
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एडी में भी छापना है क्यूआर कोड
यूपी रेरा के अधिकारियों ने बताया कि बिल्डरों को पंजीकरण प्रमाण पत्र का क्यूआर कोड विज्ञापन में भी प्रकाशित करना होगा। साथ ही वेबसाइट, ब्रोशर, होर्डिंग व सोशल मीडिया पेज पर भी क्यूआर कोड की जानकारी देनी होगी। पंजीकरण प्रमाण पत्र के नियमों का पालन नहीं करने वाले बिल्डरों पर कड़ी कार्रवाई होगी।

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