Noida News: गौतमबुद्ध नगर जिले के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में क्रिसमस डे और नववर्ष उत्सव को ध्यान में रखते हुए 24 दिसंबर और 31 दिसंबर को शराब की दुकानों को सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक खोलने का निर्णय लिया है. अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी.
Noida News:
यह कदम उत्तर प्रदेश के आबकारी आयुक्त सेंथिल पांडियन के आदेश के बाद उठाया गया है, जिन्होंने क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर सभी खुदरा दुकानों से शराब की बिक्री की अवधि बढ़ाने के संबंध में समान निर्देश जारी किए थे. Christmas and New Year
अधिकारियों ने बताया कि अभी तक शराब की दुकान खोलने का समय सुबह 10 से रात 10 बजे तक है. उत्तर प्रदेश के आबकारी आयुक्त सेंथिल पांडियन सी के आदेश के बाद यह कदम उठाया गया है. गौतमबुद्ध नगर जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने पीटीआई को बताया, ‘आदेश के अनुपालन में नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अधिकृत शराब की दुकानें 24 और 31 दिसंबर को सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक खुली रहेंगी.’
पार्टियों में शराब परोसने के दो श्रेणियों में लाइसेंस उपलब्ध हैं.
एक उन व्यक्तियों के लिए है जहां सभा का आकार छोटा है, जैसे कि घरेलू पार्टियां, और 4,000 रुपये के शुल्क पर जारी किया जाता है. श्रीवास्तव ने कहा, दूसरा लाइसेंस 11,000 रुपये का है और यह सामुदायिक हॉल, रेस्टोरेंट और भोज सहित अन्य कार्यक्रमों में शामिल होने वाली बड़ी भीड़ को शराब परोसने की अनुमति देता है. Liquor shops will remain open
अधिकारी ने कहा, हालांकि, अगर परोसी जाने वाली शराब उत्तर प्रदेश के बाहर से है, जिसमें पड़ोसी राज्य हरियाणा या दिल्ली से खरीदी गई शराब भी शामिल है, तो लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा. डीईओ ने कहा, ‘ये दोनों लाइसेंस एक दिन के लिए वैध हैं. आवेदक upexciseportal.in पर लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं.’
Noida News: