आबकारी घोटाला: अरुण रामचंद्र पिल्लै का झटका

नई दिल्ली । दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाले के आरोपित अरुण रामचंद्र पिल्लै की मनी लांड्रिंग के मामले में जमानत याचिका खारिज कर दी है। स्पेशल जज एमके नागपाल ने जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया। कोर्ट ने 3 मई को ईडी को नोटिस जारी किया था। ईडी ने इस मामले में दाखिल पूरक चार्जशीट में अरुण रामचंद्र पिल्लै और अमनदीप ढल को आरोपित बनाया है। चार्जशीट में कहा गया है कि पिल्लै ने जांच के दौरान झूठा बयान दिया। अरुण पिल्लै ने साक्ष्यों को नष्ट करने में अहम भूमिका निभाई। दो साल में उसने पांच मोबाइल फोन नष्ट किए। ईडी के मुताबिक जांच के दौरान अरुण पिल्लै घोटाले के दौरान इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन पेश नहीं कर सका।

यह भी पढ़े: Noida: जेएसएस बिल्डर का कार्यालय बकाया न चुकाने पर सील

 

अरुण पिल्लै के पास जो फोन थे, उसमें लोगों से बातचीत का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। इससे साफ है कि अरुण पिल्लै ने साक्ष्यों को नष्ट करने में अहम भूमिका निभाई।
उल्लेखनीय है कि ईडी के मामले में अरुण पिल्लै को 6 मार्च को और अमनदीप ढल को 01 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। पिल्लै पर आरोप है कि उसने दूसरे आरोपित समीर महेंद्रू से रिश्वत की रकम इकट्ठा कर दूसरे आरोपितों को दिया।

यहां से शेयर करें