Delhi News:जिलों में मेडिकल बोर्ड के गठन को मंजूरी
Delhi News: दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) विनय कुमार सक्सेना ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी के सभी जिलों के लिए सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के तहत जिला मेडिकल बोर्ड (डीएमबी) के गठन को मंजूरी दी। एलजी का यह फैसला राजधानी के सभी 11 जिलों में सरोगेसी को सक्षम करने की दिशा में लिया गया है।
यह भी पढ़े: Nikki Yadav murder case:दो दिन और बढ़ी साहिल की पुलिस रिमांड
Delhi News: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से 25 दिसंबर 2021 को अधिसूचित सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम 2021, की धारा 4 (3) (ए) (1) के माध्यम से प्रदान करता है कि एक जिला मेडिकल बोर्ड (डीएमबी) का गठन इच्छुक दंपति के एक या दोनों सदस्यों के पक्ष में मेडिकल संकेत का प्रमाण पत्र जारी करने के उद्देश्य से किया जाना चाहिए।
एलजी ने अपने बयान में कहा कि डीएमबी का गठन दिल्ली सरकार द्वारा उस समय से लंबित रखा था, जब से केंद्र सरकार द्वारा विनियमन अधिसूचित किया गया था। केजरीवाल सरकार के हठधर्मी के कारण इस मामले में प्रदेश के इच्छुक लाभार्थियों को न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर किया गया था।
Delhi News: एलजी द्वारा अनुमोदित सभी 11 जिलों में डीएमबी का गठन, एक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य सिविल सर्जन और संयुक्त सचिव का गठन किया जाएगा। अध्यक्ष के रूप में जिले की स्वास्थ्य सेवा निदेशक होंगे।