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शशि थरूर को जमानत
नई दिल्ली। सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए। कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए जमानत दे दी है। इस मामले में 26 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। इससे पहले उन्हें अंतरिम जमानत मिली हुई थी।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि थरूर कोर्ट के समन के आदेश पर पेश हुए। उन्हें कॉपी मुहैया कराई जाए। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने सुब्रमण्यम स्वामी के आवेदन का विरोध किया। कोर्ट ने कहा कि सुब्रमण्यम स्वामी की मांग विचार योग्य नहीं। स्वामी ने मुकदमे में प्रॉसिक्यूशन को सहयोग देने और पुलिस को विजिलेंस जांच की रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिये जाने की मांग की है। इस मामले की अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी।