विज्ञापन में हुक्का दिखाने पर जोमेटो को नोटिस
नोएडा। शहर में चल रहे हुक्का बार पर शिकंजा कसने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। अलग-अलग रेस्टोरेंट में परोसे जाने वाले हुक्के पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिलाधिकारी बीएन सिंह के निर्देश पर सिटी मजिस्ट्रेट शैलेंद्र मिश्र ने कई स्थानों पर छापा मारकर कई लोगों को गिरफ्तार कराया। अब जिला प्रशासन ने फूड एप जोमैटो को नोटिस जारी कर बता दिया है कि किसी भी सूरत में हुक्के को चलने नहीं दिया जाएगा।
सिटी मजिस्ट्रेट की ओर से जोमैटो कंपनी के सीईओ को नोटिस जारी किया गया है कि आपकी वेबसाइट पर हुक्के के विज्ञापन प्रदर्शित किए जा रहे हैं। इसके अलावा ऐसे रेस्टोरेंट और बार की सूची है जिस पर हुक्का परोसा जा रहा है, यह एक दंडनीय अपराध है।
आईपीसी की धारा 268 के तहत वह व्यक्ति लोक न्यूसेंस का दोषी है जो ऐसा कार्य करता है जिससे कोई सामान्य क्षति, संकट या किसी को हानि हो। उन वस्तुओं इस्तेमाल जिससे लोक अधिकार में उपयोग करने पर नुकसान हो वह दंडनीय अपराध है।
हुक्के का प्रयोग कर दूसरे नॉनस्मोकर व्यक्तियों को क्षति पहुंचाई जा रही है। तंबाकू निषेध अधिनियम 2003 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थान पर स्मोकिंग प्रतिबंध है। कैफे में तंबाकू की सेवा देना अपराध की श्रेणी में आता है।