लखनऊ। लिखावट से परेशान इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बहराइच के इमरजेंसी में तैनात मेडिकल अफसर डॉ. रमाशंकर गुप्ता पर पांच हजार का जुर्माना लगाया है। डॉ. गुप्ता ने दहेज हत्या के मामले में महिला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की थी। जिसे कोर्ट ने पढऩे योग्य नहीं माना। एक जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने डॉक्टर पर जुर्माना लगाया है। याची शिवपूजन पर दर्ज एफआईआर के अनुसार, छह साल पहले उसका विवाह हुआ था।