यदि आप ट्रेन से अधिक सफर करते है तो ये खबर आपके लिए बहुत उपयोगी है। क्योंकि रेलवे ने लगेज के नियमों में कुछ बदलाव किया है। यदि निर्धारित वजन से ज्यादा सामान यानी लगेज ले जाते मिले तो आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए लगेज वैन सुविधा की शुरूआत की हुई है। यात्री आसानी से उसे बुक कर सकते हैं। लगेज वह खासकर सामान ले जाने के लिए शुरू की है। इसका किराया भी बहुत किफायती है। इसलिए यात्री डिब्बे में चढ़ने से पहले अपने लगेज का वजन जरूर नाप-तौल लें। यदि आप नही समझे जेब ढीली करनी पड़ सकती हैदरअसल, नए नियमों के मुताबिक यात्री डिब्बे में सिर्फ 70 किग्रा वजन ही साथ ले जा सकता है। यदि वह इससे ज्यादा सामान ले जाता पाया गया तो संबंधित यात्री के खिलाफ विभागीय कार्रावई की जा सकती है। हालांकि इसके लिए रेलवे ने कैटेगिरी डिवाइड की हुई है। जैसे स्लीपर क्लास में 40 किग्रा, एसी टू टीयर में 50 किग्रा साथ ही फर्स्ट क्लास में 70 किग्रा सामान ले जान वैध माना गया है। इससे ज्यादा सामान ले जाने पर टीटीई आपसे जुर्माना वसूल कर सकता है। इसलिए पहले से नाप-तौल करके ही सामान ट्रेन में लेकर चढ़ें। साथ ही सामान ज्यादा होने पर लगेज वैन का इस्तेमाल करें.. अन्यथा आपकी परेशानी बढ़ सकती है।
यह भी पढ़े : दिल्ली की सात सीटों पर मतदानः सोनिया गांधी समेत कई दिग्गजों ने डाला वोट
लगेज को लेकर बनाए है नियम
बता दें कि आपके पास सामान ज्यादा है तो आपको लगेज वैन का इस्तेमाल करना चाहिए। लगेज वैन का कम से कम किराया 30 रुपए है. लेकिन लगेज वैन में सामान रखने के लिए आपको ट्रेन चलने के 30 मिनट पहले स्टेशन पहुंचना होगा। सबसे पहले कार्यालय में आपके सामान की नाप-तौल होगी। अगर सामान का वजन 100 किग्रा से ज्यादा है तो इसे भारी सामान में काउंट किया जाएगा. जो सरचार्ज के दायरे में आ जाएगा… इसलिए उसका अलग से शुल्क जमा करना होगा. यदि आप भूल से भी यात्री डिब्बे में ले जाते हैं तो आपसे जुर्माना वसूला जाएगा।