YEIDA: सनवर्ल्ड बिल्डर को हाईकोर्ट से झटका, सरकार के आदेश पर रोक

High Court:

ग्रेटर नोएडा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा के बिल्डर सनवर्ल्ड दिया है। अब जीरो पीरियड समेत अन्य लाभ देने वाले सरकार के आदेश पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। साथ ही दोनों पक्षों से अगले छह सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने के आदेश दिये है। अंतरिम आदेश जारी कर कोर्ट ने बिल्डर को भी नोटिस जारी किया है। सरकार के फैसले पर यमुना प्राधिकरण (YEIDA) ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

अफसरों ने बताया कि दिसंबर-2023 में राज्य सरकार ने रुके प्रोजेक्टों को लेकर नीति जारी की थी। उसके आधार पर यमुना प्राधिकरण ने सनवर्ल्ड बिल्डर को डिमांड पत्र भेजा था, जिसमें राहत दी थी कि अगर बिल्डर लीज प्रीमियम का 25 प्रतिशत हिस्सा जमा कर देता है तो उसे प्रोजेक्ट फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी जाएगी।

बिल्डर ने प्राधिकरण के पत्र को सरकार के पास चुनौती दी। 2 जुलाई 2025 को सरकार ने आदेश दिया कि प्राधिकरण ने बिल्डर को जो जमीन दी है, वह अलग- अलग जगह पर है और कुछ हिस्सा अधिग्रहण भी नहीं है। करीब 20 बीघे जमीन ग्राम समाज की थी जिसको दिसंबर-2017 में अधिग्रहित किया गया । इस पर सरकार ने प्राधिकरण को बिना विवाद जमीन पर लीजडीड करने और बीच के समय को जीरो पीरियड का लाभ देने का आदेश दिया। इसमें ब्याज, एक्सटेंशन चार्ज और अन्य बकाया माफ आदि लाभ शामिल था। मगर एक बार फिर से बिल्डर को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है।

 

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