नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बदमाशी के बल पर सम्राज्य खड़ा करने वाले रवि काना से संपर्क में रहने वाले सफेदपोश जल्द ही बेनकाब होने जा रहे है। सरिया-स्क्रैप माफिया रवि काना के खिलाफ नोएडा कमिश्नरेट पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि युवती से रेप के मामले में फरार चल रहे रवि काना और उसके सहयोगियों की तलाश के लिए जहां नोएडा कमिश्नर पुलिस लुक आउट जारी कर चुकी है। वहीं अब गैर जमानती वारंट भी जारी कर दिए गए हैं। इतना ही नही भाजपा नेत्री बेवन नागर के देवर रवि काना की फैक्ट्री से पुलिस कई अहम दस्तावेज हासिल कर चुकी हैं। बताया जाता है कि इन दस्तावेजों में गौतमबुद्धनगर के कई बड़े सफेदपोश के नाम है। इन नामों के सार्वजनिक होने से बड़े बड़े नेताओं की नींद उड़ना तय माना जा रहा है।
यह भी पढ़े : ‘‘सांसद आपके द्वार’’ कार्यक्रम के तहत जनता के बीच मजबूती बना रहे डा. महेश शर्मा
बुधवार को अदालत ने रवि काना गैंग के राजकुमार और आजाद को 7 घंटे की पुलिस रिमांड दी थी। सूत्र बता रहे है कि इस रिमांड के दौरान नोएडा कमिश्नरेट पुलिस ने राजकुमार और आजाद से कई गहरे राज उगलवाए हैं। पूछताछ के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया है। जांच पड़ताल में जुटी थाना बीटा 2 पुलिस को रवि काना गैंग की काजल झा के कम्प्यूटर से लेन-देन का जो हिसाब मिला है, उसमें कई वर्ष पुराना रिकार्ड है। इसके अलावा फैक्ट्री से मिले दस्तावेजों में जिले के सफेदपोशों के नाम है।
ये है मामले की शुरूआत
नौकरी देने के बहाने बुलाई गई युवती से गार्डन गैलेरिया मॉल की पार्किंग में गैंगरेप के आरोपी रवि काना उर्फ रवि नागर और उसकी साथी महेमी खिलाफ कोर्ट की ओर से गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। इनकी तलाश में पुलिस लगातार हर संभव स्थान पर दबिश दे रही है।
अब तक इन लोगों के खिलाफ हुई कार्रवाई
रवि काना गैंग के मुखिया रवि काना, राजकुमार नागर, तरुण छोंकर, अमन, विशाल, अवध उर्फ बिहारी उर्फ अमर सिंह, महकी नागर उर्फ महकार, अनिल, विक्की, अफसार, राशिद अली, आजाद नागर, प्रहलाद, विकास नागर, काजल झा व रवि की पत्नी मधु के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई जारी है।
उल्लेखनीय है कि बीते दिन यानी बुधवार को ग्रेटर नोएडा स्थित जिला अदालत (जिला कचहरी) में तैनात अपर जिला जज द्वितीय श्रीमती प्रियंका सिंह की कोर्ट में जमानत की याचिका सुनवाई की गई। अदालत ने रवि काना की अपराधिक हिस्ट्री की मांग की थी। इस पर सरकारी वकील ने कहा था कि रवि काना की अपराधिक हिस्ट्री अभी उनके पास उपलब्ध नहीं है। अपराधिक हिस्ट्री उपलब्ध ना होने के कारण रवि काना की अग्रिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। सुनवाई कर रही एडीजे (एफटीसी 2) ने सुनवाई स्थगित करते हुए जमानत अर्जी पुनरू पेश करने के निर्देश दिए हैं।