नई जीएसटी दरों में क्या होगा मंहगा-सस्ता, जानिए कोल्ड ड्रिंक के साथ क्या क्या हो गया है महंगा

GST New Rates: मोदी सरकार ने जीएसटी को लेकर बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई। सरकार ने 12 और 28 प्रतिशत वाले टैक्स स्लैब खत्म कर दिए हैं। अब केवल दो स्लैब- 5 और 18 फीसदी लागू होंगे। जीएसटी परिषद के ये सभी फैसले 22 सितंबर से लागू होंगे। चलिए बताते है कि नए जीएसटी स्लैब से क्या मंहगा हो और क्या सस्ता।

आम आदमी और मिडिल क्लास आइटम में पूरी तरह से कटौती की गई है। नए स्लैब का मकसद लोगों को राहत देना है। रोजमर्रा के सामान सस्ते होंगे। आम आदमी एवं मध्यम वर्ग के इस्तेमाल वाले उत्पादों- हेयर ऑयल, साबुन, साइकिल पर जीएसटी को घटाकर पांच प्रतिशत किया गया। अल्ट्रा हाइ टेंपरेचर मिल्क प्रोडक्ट्स, छेना, रोटी और खाकरा, पराठा, ब्रेड समेत सभी भारतीय रोटी पर जीरो जीएसटी।
डिश वॉशिंग मशीन, छोटी कारें, एसी पर 18 प्रतिशत
आम, अमरूद, घी, मक्खन समेत हर दिन इस्तेमाल होने वाले सभी सामानों पर अब 5 प्रतिशत जीएसटी
इंश्योरेंस सेक्टर को राहत। लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस से जीएसटी को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है।
चमड़ा और ग्रेनाइट पर अब 5 फीसदी जीएसटी
छोटी कारों, मोटरसाइकिल पर जीएसटी 28 प्रतिशत से 18 प्रतिशत लगेगा, सीमेंट पर जीएसटी 28 प्रतिशत की जगह 18 प्रतिशतरू सीतारमण।
सभी टीवी सेट पर जीएसटी को घटाकर 18 प्रतिशत किया गया, छोटी कारों एवं 350 सीसी तक की मोटरसाइकिल पर भी 18 प्रतिशत कर लगेगा।
हस्तशिल्प, संगमरमर, ग्रेनाइट पत्थर पर पांच प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा।
क्या हुआ सस्ता क्या हुआ महंगा
एजी-फ्रिज लग्जरी कार
टीवी शुगर ड्रिंक्स
सीमेंट शराब
वॉशिंग मशीन तंबाकू
ट्रैक्टर पान मसाला
दवाई, घी, मक्खन फास्ट फूड

कौन-कौन सी चीजें हुईं महंगी
लग्जरी और हानिकारक सामानः 350 सीसी से ऊपर की मोटरसाइकिल और निजी इस्तेमाल के लिए हवाई जहाज पर 40 प्रतिशत की भारी जीएसटी लगेगी। तंबाकू उत्पादरू पान मसाला, सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर 40 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। ऋण चुकाने तक सिगरेट पर 28 प्रतिशत जीएसटी और मुआवजा उपकर लागू रहेगा। शुगर ड्रिंक्सरू अतिरिक्त चीनी वाले ऐरेटेड पेय पदार्थों पर 40 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।

 

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