काम की खबर : पैन-आधार लिंक की आज अंतिम तारीख, नही तो ये होगा नुकसान
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काम की खबर : पैन-आधार लिंक की आज अंतिम तारीख, नही तो ये होगा नुकसान

पैन-आधार लिंक करने की आज यानी शुक्रवार को अंतिम तिथि है। यदि कोई ये काम नही करेगा तो उन पर पेनल्टी लग सकती है। यहां वर्णित 10 आसान चरणों का पालन करके अपने आधार कार्ड को अपने पैन से ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं। पैन और आधार लिंकिंग, आधार और स्थायी खाता संख्या या पैन कार्ड को लिंक करने की अंतिम तिथि करीब आ गई है। सरकार ने आयकरदाताओं को अतिरिक्त समय देने के लिए पैन और आधार को जोड़ने की समय सीमा तीन महीने बढ़ाकर 30 जून की गई थी। जिन व्यक्तियों ने अभी तक अपने कार्ड कनेक्ट नहीं किए हैं, वे ₹1000 जुर्माने के लिए ऐसा कर सकते हैं। पैन आधार लिंक स्थिति ऑनलाइन कैसे जांचें?

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चरण 1 आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें।

चरण 2 होमपेज पर डैशबोर्ड पर जाएं और श्लिंक आधार स्टेटस विकल्प पर क्लिक करें।

चरण 3 वैकल्पिक रूप से, आप श्माई प्रोफाइल पर नेविगेट कर सकते हैं और लिंक आधार स्टेटस विकल्प का चयन कर सकते हैं।

जब आपका आधार आपके पैन कार्ड से सफलतापूर्वक लिंक हो जाएगा, तो आपका आधार नंबर प्रदर्शित हो जाएगा। यदि आपका आधार आपके पैन कार्ड से लिंक नहीं है, तो स्थिति संदेश श्लिंक आधार स्टेटस दिखाया जाएगा। यदि आपके आधार को आपके पैन कार्ड से जोड़ने का अनुरोध अभी भी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा सत्यापन के लिए लंबित है, तो आपको बाद में स्थिति की जांच करने की आवश्यकता होगी।

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वैकल्पिक रूप से: पैन-आधार लिंक स्थिति की जांच करने के लिए चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका
आयकर नियमों के अनुसार, यदि करदाता आवश्यकतानुसार अपने पैन को अपने आधार से लिंक करने में विफल रहते हैं, तो उनके पैन 1 जुलाई से निष्क्रिय हो जाएंगे। पैन कार्ड निष्क्रिय होने पर इसके निहितार्थ इस प्रकार हैं:1. ऐसे पैन के लिए कोई रिफंड जारी नहीं किया जाएगा।

2. पैन निष्क्रिय होने की अवधि के दौरान किसी भी रिफंड पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

3. टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) और टीसीएस (स्रोत पर कर संग्रह) उच्च दर पर काटा या एकत्र किया जाएगा।

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