UP RERA Order: सुपर एरिया कहकर फ्लैट को बेचना हो गया अवैध, जानें सरकार ने ऐसा कदम क्यों उठाया

UP RERA Order: ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश भूसंपदा विनियामक प्राधिकरण (UP RERA) ने कारपेट एरिया से फ्लैटों की सेल के नए नियमों का आदेश जारी कर दिए हैं। इन नियमों के तहत ही फ्लैटों की खरीद-फरोत होगी। अब यूपी में सुपर एरिया के नाम से फ्लैट बेचना अवैध हो गया है। यूपी में पंजीकृत सभी बिल्डरों को इसकी सूचना रेरा की ओर से भेज दी गई है। नियमों का पालन नहीं करने वाले बिल्डरों के खिलाफ यूपी रेरा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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यूपी में 3000 से अधिक बिल्डर प्रोजेक्ट हैं। इनमें से कई परियोजनाओं में सुपर एरिया के नाम पर फ्लैट बेचे जा रहे हैं। सुपर एरिया में बिल्डर कॉमन एरिया को भी बेच रहा हैं। काफी शिकायत आने के बाद UP RERA ने फ्लैटों की बिक्री के संबंध में नए नियम तैयार किए हैं। UP RERA ने प्रदेश में नए नियमों का लागू कर दिया है। यूपी रेरा के अधिकारियों ने सुपर एरिया के नाम पर फ्लैटों की बिक्री को अवैध माना जाएगा। यूपी रेरा के चेयरमैन संजय भूसरेड्डी ने बताया कि फ्लैट या अपार्टमेंट के वास्तविक क्षेत्रफल को ही कारपेट एरिया माना जाएगा। उसी के हिसाब से धनराशि ली जाएगी। बिल्डर और खरीदार के बीच होने वाले करार का प्रारुप यूपी रेरा की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अब उसी के हिसाब से करार करना होगा।

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बता दें कि अब तक सभी बिल्डर सुपर एरिया के हिसाब से या कहकर ही फ्लैटों को बेचते है। इसके पीछा सबसे बड़ा कारण था कि बिल्डर लोगों की अधिक एरिया बता देते थे।

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