UP News: गाजियाबाद। चौकी जेल प्रभारी थाना मसूरी ने सूचना दी थी कि कल्लूगढी फाटक के पास मसूरी गाजियाबाद में गैस वोटलिंग प्लांट लोनी से निकलने वाले 04 गैस टैंकर,कैप्सूल (02 इण्डेन व 02 एचपी कम्पनी, टैंकर क्षमता 17.5 टन) से दिल्ली नंबर की गाड़ी में रखे कामर्शियल सिलेण्डरों (19 किलो0) में अवैध गैस रिफलिंग का कार्य किया जा है।
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जिला पूर्ति कार्यालय के पूर्ति निरीक्षक सत्यप्रकाश मालवीय ने सटीक सूचना के आधार पर छापेमारी की तो वोटलिंग प्लांट के गैस टैंकर/कैप्सूल से कामर्शियल सिलेण्डर में गैस रिफलिंग होती मिली। दिल्ली गाड़ी नम्बर में 34 बडे कामर्शियल सिलेण्डर, जिसमें 25 भरे एवं 9 खाली बड़े सिलेंडर पाये गये। कालाबाजारी के उद्देश्य से अवैध गैस रिफलिंग का कार्य करने वालों 04 गैस टैंकर/कैप्सूल वाहन चालक एवं 02 दिल्ली नम्बर गाड़ी वाहन चालाकों सुधांशु, करण, हरप्रीत सिंह, पुष्पेन्द्र, बहादुर सिंह व दिनेश कौ मौके पर ही थाना हाजा में गिरफ्तार कर भेजा गया एवं द्रवित पैट्रोलियम गैस (वितरण/विनियमन एवं सम्भरण) आदेश 2000 का उल्लंघन के दृष्टिगत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत थाना हाजा में अभियोग दर्ज कराया गया।
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