UP: मुख्तार को 10 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना
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UP: मुख्तार को 10 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना

पूर्वी उत्तर प्रदेश के माफिया मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाने के साथ ही, 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। गैंगस्टर एक्ट में ही आरोपी मुख्तार के भाई सांसद अफजाल पर कोर्ट आज ही फैसला सुनाएगी। अगर अफजाल अंसारी को दो साल से ज्यादा की सजा होती है तो उनकी संसद सदस्यता जा सकती है। शासकीय अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव ने इसकी पुष्टि की है। गैंगेस्टर एक्ट के तहत ये मामला 2007 में कृष्णानंद राय की हत्या (2005) के दो साल बाद पुलिस ने दर्ज किया था।

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यह मामला राय की हत्या के बाद हुई आगजनी, बवाल और कारोबारी नंद किशोर रुंगटा की अपहरण-हत्या को आधार बनाते हुए पुलिस ने मुख्तार और अफजाल पर दर्ज किया था। जज ने जब मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई। उस वक्त अफजाल अंसारी को कोर्ट से बाहर कर दिया गया। कोर्ट के बाहर आरएएफ तैनात है। बाहरी लोगों की एंट्री बंद कर दी गई। मीडिया कर्मियों को भी कोर्ट परिसर से बाहर कर दिया गया।
बसपा सांसद अफजाल अंसारी गाजीपुर कोर्ट पहुंच गए। उनकी दो कारों को कोर्ट कैंपस में आने की अनुमति दी गई।
बांदा जेल में बंद मुख्तार को गाजीपुर कोर्ट नहीं लाया गया है। वह जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी में शामिल हुए।

16 साल बाद हुआ ये फैसला
सन 2007 के बाद यानी 16 वर्षों से यह मामला गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में है। इस मामले में 15 अप्रैल को फैसला आना था। हालांकि, जज के छुट्टी पर जाने से सुनवाई टल गई थी। पिछले साल 23 सितंबर 2022 को दोनों भाई पर गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोप तय हुए थे।

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2005 में हुई पूर्व विधायक कृष्णानंद राय की हत्या मामले में अंसारी बंधु चार साल पहले बरी किए जा चुके हैं। हालांकि, गैंगस्टर एक्ट का यह मामला इसी से जुड़ा है। ऐसे में कोर्ट के फैसले से पहले कृष्णानंद राय की पत्नी अल्का राय ने कहा, ष्मुझे न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा है।ष् वहीं, पिछले दिनों अफजाल अंसारी ने कहा था, हम पर हत्या का जो केस लगाया था उसमें कोर्ट बरी कर चुका है। ऐसे में गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे का कोई आधार नहीं बनता है। कोर्ट पर पूरा भरोसा है।ष्मुख्तार अंसारी को सितंबर 2022 से अप्रैल 29 तक कुल 4 मामलों में सजा मिल चुकी है। 22 सितंबर 2022 को मुख्तार को 7 साल की सजा मिली थी। अगले ही दिन दूसरे मामले में 5 साल की सजा मिली। ठीक 84 दिन बाद एमपी एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई। शनिवार को गाजीपुर कोर्ट ने 29 अप्रैल 2023 को गैंगस्टर एक्ट में 10 साल की सजा सुनाई

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