Delhi Riots में फंसे उमर को कोर्ट से क्लीन चीट

 

उमर खालिद को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट क्लीन चीट देते हुए बरी कर दिया है। जानकारी के अुनसार उमर और खालिद सैफी को दिल्ली दंगे से जुड़े एक मामले में बरी किया गया है। दोनों पर दिल्ली दंगों के दौरान एक मामला दर्ज हुआ था। फरवरी 2020 में दिल्ली के कई हिस्सों में सीएए और एनआरसी के आंदोलन के दौरान दंगे भड़के थे। जिसके बाद उमर पर कई आरोप लगाए थे। खबरों के मुताबिक इन दंगों में 40 लोग मारे गए थे और सैकड़ों लोग घायल हुए थे।
उमर खालिद की पत्नी ने न्यायपालिका पर जताया भरोसा
उमर खालिद के आरोपमुक्त होने पर उनकी पत्नी ने खुशी का इजहार किया है। कहा कि हमंे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। पत्नी नरगिस सैफी ने कहा है कि ढ़ाई साल से ज्यादा वक्त के बाद, यह हमारे लिए एक बड़ी जीत है। यह एक अच्छी खबर है, हमने संविधान में यकीन रखा है और हम बहुत खुश हैं. पुलिस के आरोप निराधार साबित हुए हैं।

वही एक मीडिया संस्थान से बात करते हुए उमर खालिद के पिता ने कहा कि हम कोर्ट के इस आदेश से बहुत खुश हैं। चार्जशीट मनगढ़त थी। उमर को एफआईआर 101 2020 में कोर्ट ने डिस्चार्ज किया है. लेकिन उन्हें एफआईआर 59 2020 में अभी तक जमानत नहीं मिली है. दोनों में एक जैसे चर्जेस हैं लेकिन उसमें एफआईआर 59 जुड़ी हुई है। लेकिन हमें उम्मीद है कि हम एफआईआर 59 में भी जमानत भी ले लेंगे।

यहां से शेयर करें