अवैध निर्माण ना रोकने पर प्राधिकरण के दो अफ़सरों पर कार्रवाई, जानिए सीईओ ने क्या किये आदेश

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नोएडा प्राधिकरण के भूलेख विभाग में कार्यरत लेखपाल शुभम भारद्वाज एवं सीमा यादव द्वारा अपने पद के दायित्वों का निर्वहन नहीं किया जा रहा था। उनके द्वारा न्यायालय से आच्छादित प्रकरणों, शासकीय कार्यों, आई.जी.आर.एस. (IGRS) एवं आर.टी.आई. (RTI) से संबंधित प्रकरणों का समयबद्ध निष्पादन नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, उनके कार्यक्षेत्र से अधिसूचित क्षेत्र/ अर्जित भूमि पर अवैध अतिक्रमण के संबंध निरंतर अवैध अतिक्रमण की शिकायतें भी प्राप्त हो रही थीं।

कर्मचारी के कर्तव्यों का घोर उल्लंघन
उक्त दोनों कर्मियों द्वारा अपने पदीय दायित्वों की अवहेलना करना एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवज्ञा करना ‘उत्तर प्रदेश सरकारी आचरण नियमावली 1956 एवं ‘नोएडा सेवा नियमावली 1981 में निहित सरकारी कर्मचारी के कर्तव्यों का घोर उल्लंघन है।मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा इस कार्यवाही के माध्यम से सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि:
जीरो टॉलरेंस: कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता, भ्रष्टाचार या अनुशासनहीनता को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

जवाबदेही: जनता की शिकायतों (IGRS/RTI) की अनदेखी करने वाले कर्मियों पर इसी तरह कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
अवैध अतिक्रमण: सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण को रोकने में विफल रहने वाले संबंधित बीट/क्षेत्र के उत्तरदायी कर्मियों की जवाबदेही तय कर उन्हें प्राधिकरण से बाहर किया जाएगा।

गंभीर लापरवाही के दृष्टिगत, शुभम भारद्वाज को तत्काल प्रभाव से नोएडा प्राधिकरण से अवमुक्त करते हुए उनके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए प्रकरण को आवश्यक कार्रवाई हेतु उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित कर दिया गया है| साथ ही लेखपाल सीमा यादव का वेतन अग्रिम आदेशो तक रोक दिया गया है।

 

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