Property Transfer Charge in Noida Authority: नोएडा प्राधिकरण में 2 पॉलिसी और 20 आदेश हुए निरस्त नोएडा। नोएडा प्राधिकरण में विभिन्न प्रकार के काम करना अब मंहगा हो गया है। अब से यूनिफाइड पॉलिसी के नियमों के तहत ही कामकाज शुरू हो चुका है। अलग-अलग विभागों के कामकाज में जो पाॅलिसी चल रही थी वे दो पॉलिसी और 20 आदेश निरस्त हो गए। नई पॉलिसी मंगलवार को लागू करने का आदेश हुआ था इसके बाद बुधवार को छुट्टी थी। यूनिफाइड पॉलिसी के नियमों से कई सुविधाएं और महंगी हो गई हैं जबकि कुछ सुविधाओं के लिए लगने वाली फीस में बदलाव नहीं हुआ है। प्राधिकरण में पहले से 2004 में आई वाणिज्यिक और 2009 में आई आवासीय पॉलिसी प्रभावी थीं। इसके अलावा विभिन्न काम के लिए आने वाले शासन व बोर्ड के 20 से ज्यादा आदेश प्रभावी थे। नई पाॅलिसी के बाद इनको निरस्त कर दिया गया है। यूनिफाइड पॉलिसी लागू होने का सबसे ज्यादा असर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र से रिसेल में खरीदी जाने वाली प्रोपर्टी नामांतर ट्रांसफर ऑफ मैमोरेंडम (टीएम) फीस पर पड़ा है। अभी तक यह फीस प्रोपर्टी की कीमत पर पांच प्रतिशत थी जिसे बढ़ाकर 10 फीसदी कर दिया गया है। कंपनी के नाम के साथ मालिकाना हक ट्रांसफर करने की प्रक्रिया (सीआईसी) को भी 8 फीसद से 10 फीसदी कर दिया गया है। वाणिज्यिक संपत्तियों में दुकान के टीएम फीस दो गुनी हो गई है। बड़े क्षेत्रफल वाले प्लॉट पर टीएम की फीस भी 10 प्रतिशत कर दी गई है। प्रोसेसिंग फीस सिर्फ ग्रुप हाउसिंग में बढ़ाई गई है, यह 1 हजार से बढ़कर 5 हजार रुपये हो गई है। बाकी सभी विभागों में प्रोसेसिंग फीस 5,900 रुपये ही होगी।
Property Transfer Charge in Noida Authority
उद्योगों पर पड़ेगा असर
ट्रांसफर चार्ज दो गुना होने से नोएडा में उद्योगों पर भी असर पड़ने वाला है। यदि कोई उद्यमी यहां इकाई स्थापित करना चाहता है तो उसे अपने बजट को बढाना होगा या फिर नोएडा की जगह कही और स्थापित करना होगा। नई व्यवस्था को विरोध एनईए समेत कई संस्थाएं कर रही है।
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