हिट एंड रन कानून के खिलाफ, हड़ताल का आज दूसरा दिन, जगह-जगह चक्का जाम

Hit and Run Case: नई दिल्ली। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड समेत देशभर में केंद्र सरकार के नए हिट एंड रन कानून का जमकर विरोध हो रहा है। कई संगठन इस कानून के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। कई जिलों में आज भी चक्का जाम और बसों-ट्रकों की हड़ताल रहेगी। प्राइवेट बसों ट्रकों से लेकर सरकारी महकमें की बसें भी शामिल रही। ज्यादातर राज्यों के हाईवेज पर न सिर्फ ट्रक और प्राइवेट बस खड़ी हो गई। दरअसल, हिट एंड रन के नए कानून के तहत केंद्र सरकार ने 10 साल की सजा एवं 10 लाख जुर्माना लगाने का प्रावधान लागू किया है।

Hit and Run Case:

यूपी की राजधानी लखनऊ में 900 बसों के पहिए पांच घंटे तक थमे रहे। रोडवेज के साथ अनुबंधित बसों से सफर करने वाले 62 हजार यात्री परेशान हुए। वहीं आटो व टेम्पो का संचालन भी ड्राइवरों ने बाधित किया, जिसके 10 हजार यात्री प्रभावित हुए। बसों की हड़ताल से शहर में यातायात जाम हो गया। ट्रांसपोर्टनगर और अमौसी में कामर्शियल वाहन खड़े होने से जरूरी सामानों की सप्लाई चेन टूट गई।

इस कानून को लेकर ड्राइवर्स में जबरदस्त गुस्सा है. इन लोगों का कहना है कि ये सरासर गलत है. सरकार को ये कानून वापस लेना चाहिए. ट्रक चालकों की हड़ताल का असर नवी मुंबई स्थित एपीएमसी सब्जी मार्केट पर भी पड़ता देखने को मिला. आम तौर पर एपीएमसी मार्केट में हर रोज 600 से 700 ट्रक सब्जियां सप्लाई होती थीं, लेकिन आज केवल 500 गाडिय़ां मार्केट में पहुंची हैं.

होलसेल विक्रेताओं का कहना है के सप्लाई न होने के कारण सब्जियों के दर में 20 से 25 फीसदी की वृद्धि हुई है. इसके अलावा छत्रपति संभाजी नगर के गांधी इलाके में ट्रक ड्राइवरों ने सड़क जाम कर दी. जिसकी वजह से दोनों तरफ वाहनों की बड़ी कतारें लग गईं. ठाणे में आज सुबह से पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की कमी बताई जा रही है. तीन पेट्रोल पंपों पर ईंधन भराने के लिए वाहन चालकों की भीड़ देखी गई.
वाहनों की हड़ताल के कारण और कल रात से ईंधन नहीं आने के कारण अब कई पेट्रोल पंपों पर डीजल और सीएनजी पंपों पर लाइनें देखने को मिल रही हैं. पेट्रोल पंप के बाहर डीजल है पेट्रोल नहीं का नोटिस लगा दिया गया.

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देश के प्रमुख शहरों में हलचल तेज
महाराष्ट्र के ठाणे, मुंबई, नवी मुंबई, छत्रपति सांभाजी नगर के अलावा मध्य प्रदेश के इंदौर, देवास और पन्ना में भी इसी तरह के हालात देखने को मिले. राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में भी ट्रक ड्राइवर्स चक्का जाम करते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचते हुए नजर आए. उत्तर प्रदेश के लखनऊ, ग्रेटर नोएडा के साथ-साथ अन्य शहरों में भी इस हड़ताल का असर देखने को मिला.

क्या है कानून?
बता दें कि नए कानून के तहत टक्कर मारकर भागने और दुर्घटना की सूचना न देने पर चालकों को 10 साल तक की जेल की सजा और जुर्माने का प्रविधान किया गया है। पहले आईपीसी की धारा 304ए (लापरवाही से मौत) के तहत आरोपित को केवल दो साल तक की जेल हो सकती थी।

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