यूपी के उन्नाव में 9साल की छात्रा से दुष्कर्म के दोषी शिक्षर को कोर्ट ने दस वर्ष कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 50 हजार रूपये का जुर्माना भी किया गया है। पुरवा कोतवाली के पाशाखोड़ा निवासी विनोद शर्मा घर में बच्चों को पढ़ाता था।
विनोद के खिलाफ 27 जून 2018 को कक्षा पांच की 9 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।
छात्रा के पिता का आरोप था कि विनोद ने बच्ची से अपने घर में दुष्कर्म किया था। घर पहुंची बच्ची को रक्तस्त्राव हो रहा था। परिजनों ने जब उससे पूछताछ की तो उसने आपबीती सबको बताई। पिता बच्ची को लेकर कोतवाली पहुंचे और मामले को दर्ज करवाया।
पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। सोमवार को अभियोजन पक्ष से अधिवक्ता प्रदीप कुमार श्रीवास्तव और चंद्रिका प्रसाद बाजपाई की दलील और साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट विवेकानंद विश्र्वकर्मा ने शिक्षत को दोषी माना। न्यायाधीश ने विनोद को दस साल की सजा और 50 हजार रूपे जुर्माने की सजा सुनाई गई है।