नई फ्लीट में सिर्फ सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन होंगे: डॉ. सियाराम वर्मा

Ghaziabad news   जिला सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) ने एग्रीगेटर, डिलीवरी सेवा प्रदाता और ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए नए और कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसका उद्देश्य एनसीआर में वाहन जनित प्रदूषण को कम करना और स्वच्छ, पर्यावरण-अनुकूल मोबिलिटी को बढ़ावा देना है।
सम्भागीय परिवहन अधिकारी डॉ. सियाराम वर्मा ने बताया कि तत्काल प्रभाव से एग्रीगेटर और डिलीवरी कंपनियां अपनी मौजूदा फ्लीट में सिर्फ सीएनजी  या इलेक्ट्रिक आधारित थ्री-व्हीलर आॅटो रिक्शा  ही शामिल कर सकेंगी। नई फ्लीट में भी केवल सीएनजी या इलेक्ट्रिक वाहन ही स्वीकार्य होंगे। सीएक्यूएम निदेर्शों के अनुसार 1 जनवरी 2026 सेआईसीई  (पेट्रोल-डीजल) वाहनों का नया इंडक्शन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। यह प्रतिबंध निम्न श्रेणियों पर लागू होगा। चार पहिया एलसीवी वाहन ,चार पहिया एलजीवी (एन -1 श्रेणी, 3.5 टन तक) माल वाहन, दोपहिया डिलीवरी/लॉजिस्टिक वाहन। डॉ. वर्मा ने बताया कि भविष्य में इन श्रेणियों में केवल  क्लीन और ग्रीन फ्यूल आधारित वाहन ही शामिल हो सकेंगे। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान सरकारें फ्लीट अनुपालन की आॅनलाइन निगरानी के लिए वेब पोर्टल विकसित करेंगी। दिल्ली सरकार का पोर्टल पहले से कार्यरत है। कंपनियों को अपनी पूरी फ्लीट का विवरण इस पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करना होगा।

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