डीएम ने विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण में लापरवाही पर निर्वाचन आयोग की नाराजगी

Ghaziabad news  जिले में चल रहे विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान की धीमी प्रगति पर जिला निर्वाचन अधिकारी रविन्द्र कुमार मांदड़ ने कहा कि, अभियान क ो निर्धारित समय में पूरा करना अनिवार्य है। उन्होंने कि विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की तैनाती बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) के रूप में की गई है तथा अभियान की गति बढ़ाने के लिए उच्चाधिकारियों की भी ड्यूटी लगाई गई है। इसके बावजूद अभियान में अपेक्षित सुधार न होने पर आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है।
डीएम ने कहा कि टीमों के भ्रमण के दौरान यह तथ्य सामने आया कि कई स्थानों पर बूथ लेवल अधिकारी लगातार निजी कार्यों के लिए अवकाश पर जा रहे हैं।
उन्होंने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान की समाप्ति तक कोई भी बीएलओ निजी कार्य से अवकाश पर नहीं जाएगा। यदि कोई ऐसा करता पाया गया तो भारत निर्वाचन आयोग के आदेशों की अवहेलना मानते हुए उसकी सेवा समाप्ति की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।
डीएम ने सभी कार्यालयाध्यक्षों को निर्देश दिया है कि किसी भी बीएलओ का अवकाश प्रार्थना पत्र उनके अनुमोदन के बिना स्वीकृत न किया जाए। यदि कार्यालयाध्यक्ष की बिना अनुमति अवकाश स्वीकृत करने का मामला सामने आता है तो उनके खिलाफ भी शासन स्तर पर प्रतिकूल संज्ञान लिया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान जनपद की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की मूल आधारशिला है, इसलिए इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उन्होंने अधिकारियों एवं बीएलओ को निर्देशित किया कि वे समयबद्ध रूप से दायित्वों का निर्वहन करें और अभियान को सफल बनाने में पूर्ण सहयोग प्रदान करें।
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गणना प्रपत्र भरकर तत्काल बीएलओ को जमा करें: डीएम


Ghaziabad news  जिला निर्वाचन अधिकारी/ जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मांदड़ ने शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जिले में एसआईआर कार्यक्रम चल रहा है, बीएलओ के घर घर जाकर गणना प्रपत्र (एसआईआर फॉर्म) वितरित किए गए हैं।
निर्वाचकों से अनुरोध है कि फॉर्म भरकर संबंधित बीएलओ को उपलब्ध कराएं तथा पावती अवश्य प्राप्त करें।
उन्होंने बताया कि प्राप्त फॉर्मों के डिजिटाइजेशन का कार्य तेजी से चल रहा है।
जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक संगठन अपने सदस्यों और कर्मचारियों को निर्देशित करे कि वे तत्काल गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को जमा करें। यदि किसी निर्वाचक को एसआईआर फॉर्म प्राप्त नहीं हुआ है तो वह अपने बीएलओ से संपर्क कर फॉर्म ले सकता है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि फॉर्म जमा न होने पर उस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची के ड्राफ्ट रोल में शामिल नहीं हो पाएगा।

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