दिल्ली हाईकोर्ट ने एएनआई की अपील खारिज की कहा: एजेंसी का रवैया अनुचित, डायनामाइट न्यूज़ के खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन मामले में एजेंसी की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई

Delhi High Court / ANI vs. Dynamite News: दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को न्यूज़ एजेंसी एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल (एएनआई) की अपील को खारिज कर दिया। यह अपील एएनआई द्वारा न्यूज़ चैनल डायनामाइट न्यूज़ के खिलाफ दायर कॉपीराइट उल्लंघन मुकदमे में सिंगल जज के आदेश को चुनौती देने वाली थी। कोर्ट ने न केवल अपील को खारिज किया, बल्कि एएनआई की इस मामले में की गई कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी भी जताई। बेंच ने कहा कि “इस मामले में एएनआई द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया पर असंतोष व्यक्त किया जाता है, जो निंदनीय है।”

यह फैसला जस्टिस यशवंत वर्मा की बेंच ने सुनाया। एएनआई ने दावा किया था कि डायनामाइट न्यूज़ ने उसके कॉपीराइटेड कंटेंट का अनधिकृत उपयोग किया है, जिसके चलते सिंगल जज ने एएनआई के पक्ष में कोई अंतरिम राहत प्रदान करने से इनकार कर दिया था। एएनआई ने इस फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे खारिज करते हुए कहा कि एजेंसी का रवैया अनुचित था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कॉपीराइट कानून के तहत न्यूज़ कंटेंट का उपयोग निष्पक्ष समीक्षा या रिपोर्टिंग के लिए किया जा सकता है, और एएनआई ने पर्याप्त सबूत नहीं दिए।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बीच कॉपीराइट विवादों में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। हाल के वर्षों में एएनआई ने कई न्यूज़ चैनलों, यूट्यूबर्स और प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ इसी तरह के मुकदमे दायर किए हैं, जिनमें ओपनएआई और यूट्यूबर मोहक मंगल जैसे मामले शामिल हैं। डायनामाइट न्यूज़ के वकीलों ने कोर्ट का स्वागत किया है, जबकि एएनआई ने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है।

यह मामला कॉपीराइट एक्ट 1957 की धारा 52 के तहत ‘फेयर डीलिंग’ की अवधारणा को मजबूत करता है, जो समाचार रिपोर्टिंग और आलोचना के लिए कॉपीराइटेड सामग्री के सीमित उपयोग की अनुमति देता है। कोर्ट ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए लौटाया है, जहां मूल मुकदमे पर विचार होगा।

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