छात्रों से फीस लेकर अचानक बंद कर दिया था सेंटर

जिले में एफआईआईटी जेईई के खिलाफ दूसरा केस दर्ज
ghaziabad news   जिले में कोचिंग संस्थान एफआईआईटी जेईई के खिलाफ एक और मुकदमा इंदिरापुरम थाने में दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार संस्थान ने वसुंधरा स्थित अपने केंद्र को बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक बंद कर दिया। इस मामले में एफआईआईटी जेईई के मैनेजिंग डायरेक्टर, सेंटर हेड, एडमिन हेड समेत चार को आरोपी बनाया गया है।
शिकायतकर्ता प्रसून पारीक ने बताया कि संस्थान ने जनवरी 2024 में करीब 250 छात्रों से 5 से 10 लाख रुपये तक की फीस एडवांस में वसूल की। कुछ अभिभावकों ने एकमुश्त भुगतान किया, जबकि कुछ मासिक किश्तों पर थे। प्रसून ने अपने बच्चे का एडमिशन इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में कराया गया था। सेंटर पर एडमिशन लेने वाले 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी शामिल थे।
दो फरवरी 2025 को बिना किसी पूर्व सूचना के केंद्र को बंद करने की घोषणा कर दी गई। इस कार्रवाई से अभिभावकों को न केवल आर्थिक नुकसान हुआ है, बल्कि छात्रों का भविष्य भी प्रभावित हुआ है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि यह एक सोची-समझी साजिश है, जिसमें छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले कवि नगर थाना क्षेत्र में भी एफआईआईटी जेईई के खिलाफ इसी तरह का मुकदमा दर्ज हो चुका है।
एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि प्रसून पारीक की तहरीर के आधार पर फिटजी के मैनेजिंग डायरेक्टर डीके गोयल, सेंटर हेड आशीष गुप्ता, एडमिन हेड भारत सहगल और एक अन्य व्यक्ति राजीव बब्बर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की जांच की जा रही है।

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