नोएडा प्राधिकरण अब किसानों की जमीन पर बनने वाली इमारतों के नक्शे पास करेगा। नक्शे पास ऐसे किसान व जमीन मालिकों के होगे जिन से जमीन लेकर बदले में जमीन एक्सचेंज डीड की गई हो। प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने प्राधिकरण की तरफ से बनाई गई विनिमय से प्रदत्त भूमि के प्रबंधन और विनियमितिकरण विनियामवली 2025 को मंजूरी दे दी है।
ये होंगे नियम
प्राधिकरण की तरफ से बताया गया कि विनियमावली के पहले नियम के मुताबिक एक्सचेंज डीड में अगर प्राधिकरण की तरफ से ली गई जमीन का भू-उपयोग कृषि दर्ज किया गया है तो उस पर आवासीय निर्माण की मंजूरी दी जाएगी। दूसरे नियम के मुताबिक भू-उपयोग आबादी के मुताबिक स्टांप एक्सचेंज डीड में लगाए जाने पर गांव में जो भवन नियमावली प्रभावी है, उसके मुताबिक नक्शे की मंजूरी दी जाएगी। वहीं तीसरा विकल्प सेक्टर के भू- उपयोग के मुताबिक नक्शे की मंजूरी दिए जाने का प्रावधान किया गया है। लेकिन इसके लिए यह शर्त रखी गई है कि उस सेक्टर में 50 प्रतिशत प्लॉट का आवंटन होना चाहिए।
निर्माण को अब अवैध नही कहा लाए लेकिन शर्त है
बता दें कि इस विनियामवली की करें तो इसमें प्राधिकरण से बदले में दी गई जमीन के भू-उपयोग तय करने के साथ कौन से नक्शे पास किए जा सकते हैं यह स्पष्ट कर दिया गया है। अभी तक ऐसी जमीन पर नक्शा पास करने की कोई व्यवस्था नोएडा प्राधिकरण में नहीं थी। ऐसे में बगैर नक्शा पास करवाए निर्माण का विकल्प था, जो निर्माण वैध नहीं कहा जा सकता है। प्राधिकरण ऐसी जमीन पर नक्शा पास करने के लिए आवेदन भी नहीं लेता था। अब विनियमितीकरण विनियमावली नियमों के मुताबिक आवेदन लिए जाएंगे।
इन कार्यो के लिए प्राधिकरण ने की एक्सचेंज डीड
नोएडा प्राधिकरण ने किसी परियोजना, सड़क या अहम विकास के लिए काश्तकार या आबादी की जमीन धारक से जमीन लेकर बदले में जमीन कई प्रकरण में दी है लेकिन रिकॉर्ड में 16 एक्सचेंज डीड हुई हैं। इसमें सेक्टर-132 के रोहिल्लापुर की 2007-08 में करीब 2.5 एकड़ जमीन की एक्सचेंज डीड भी शामिल है। यह प्रकरण कई दिनों से चर्चा में बना हुआ है। इस बीच 13 दिसंबर को प्राधिकरण की बोर्ड बैठक भी आनन- फानन में बुलाई गई थी। इस बैठक के फैसलों पर भी प्राधिकरण अधिकारी आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी देने से बचते रहे हैं। माना जा रहा है कि बोर्ड से भूमि प्रबंधन और विनियमितीकरण विनियमावली बनाने का प्रस्ताव पास कर कैबिनेट मंजूरी के लिए भेजा गया था।
नक्शा पास करने को ये लेगे चार्ज
भू-उपयोग आवासीय, ग्रुप हाउसिंग, वाणिज्यिक, संस्थागत, औद्योगिक शामिल हैं लेकिन आवासीय से इतर होने पर जमीन की कीमत और उस सेक्टर में प्राधिकरण की जमीन की कीमत के अंतर का भुगतान नक्शा पास करने के लिए जमा होने वाले आवेदन के साथ करना होगा।
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