ghaziabad news जिले को मिनी नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना तहत 04 पशुपालकों को लाभान्वित करने का लक्ष्य मिला है। योजना के लिए आवेदक पशुपालक को निर्धारित प्रारूप पर अपना आवेदन 30 नवम्बर 2024 से पूर्व अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय पर जमा करना है। आवेदक पशुपालक की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। लाभार्थी को गौपालन का कम से कम 03 वर्ष का अनुभव होना चाहिए एवं इसका प्रमाण पत्र पशु चिकित्साधिकारी / उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी तथा ग्राम प्रधान के संयुक्त हस्ताक्षर से अनुमन्य होगा। ईकाई स्थापना के लिए लगभग 0.20 एकड (8712 वर्ग फिट) एवं इसके अतिरिक्त चारा उत्पादन के लिए 0.80 एकड (34848 वर्ग फिट) भूमि स्वत: की अथवा पैत्रिक / साझेदारी अथवा न्यूनतम 07 वर्षों के लिए पंजीकृत अनुबन्ध / किराये नामे पर चारा उत्पादन योग्य भूमि होनी चाहिए। जल भराव एवं ऊसर वाली भूमि नहीं होनी चाहिए । कैटल शेड मानकीकृत डिजाईन के अनुसार ही निर्मित किया जाएगा। आवेदक को योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रदेश के बाहर से गिर, साहीवाल एवं थारपारकर प्रथम एवं द्वितीय ब्यात की 10 दुधारू गाय क्रय करना होगा । यदि योजना में किसी अन्य नस्ल की गाय को सम्मलित किया जाता है तो ऐसी परियोजना को संतृप्त नहीं माना जाएगा एवं अनुदान अनुमन्य नही होगा। क्रय की गयी गाय को खुरपका मुहपका, एच.एस., लम्पी स्किन डिजीज का टीकाकरण एवं गाय की इयर टैगिंग अनिवार्य है। क्रय की गयी गायों का 03 वर्षों का एक मुश्त बीमा कराया जाना अनिवार्य है एवं ट्राजिट बीमा कराया जाना लाभार्थी के लिए स्वैच्छिक होगा।