सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी वरिष्ठ नेता आजम खान की रामपुर सदर सीट के लिए 10 नवंबर को जारी होने वाली उप-चुनाव की अधिसूचना को 1 दिन के लिए रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सेशन कोर्ट को आदेश दिया है कि वो सजा के खिलाफ आजम खान की अपील पर कल यानी 10 नवंबर को सुनवाई करे और उसी दिन फैसला करे। कोर्ट के इस फैसले से रामपुर के उप-चुनाव का भविष्य भी तय होगा क्योंकि इसी सजा के आधार पर आजम खान को अयोग्य घोषित करते हुए रामपुर सीट को रिक्त घोषित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि वो चाहे तो 11 नवंबर या उसके बाद किसी भी दिन रामपुर में उप-चुनाव की घोषणा कर सकता है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने आज सुनवाई में कहा कि 10 नवंबर को सेशन कोर्ट आजम खान की सजा के खिलाफ अपील पर फैसला करे। फैसले के हिसाब से ही अगले दिन या उसके बाद चुनाव आयोग उपचुनाव की अधिसूचना जारी कर सकता है।
भड़काऊ भाषण का मामला
आजम खान को 2019 में दर्ज भड़काऊ भाषण के मामला में दोषी करार देते हुए कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई थी। जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत दो साल या उससे अधिक की सजा मिलने पर जनप्रतिनिधि पद के लिए अयोग्य घोषित हो जाता है।
मालूम हो कि आजम खान सजा के अगले दिन रामपुर सीट रिक्त घोषित करने और उप-चुनाव का कार्यक्रम जारी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। कोर्ट ने यूपी सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया था। आजम खान ने सजा के खिलाफ जो अपील की है उसमें गुरुवार को सेशन कोर्ट अगर सजा पर रोक लगा देता है तो शायद रामपुर में उप-चुनाव को लेकर भी आजम खान को राहत मिल सकती है।