सुप्रीम कोर्ट ने नए कानून के तहत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका, कोर्ट ने कहा…

सुप्रीम कोर्ट में आज चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर याचिका पर सुनवाई के लिए तारीख मुकरर कर दी है। इसे लेकर बीते दिन सोमवार को एक याचिका दाखिल की गई। इसमें मांग की गई है कि केंद्र सरकार नए कानून चुनाव आयुक्त (सेवा की शर्तें और व्यवसाय का संचालन) अधिनियम, 2023 के तहत चुनाव आयुक्त की नियुक्ति न होने दे।
अब सुप्रीम कोर्ट ने नए कानून के तहत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई पर सहमति दे दी है। कोर्ट ने मामले पर सुनवाई के लिए 15 मार्च की तारीख निर्धारित की है। गौरतलब है निर्वाचन आयोग में रिक्त पड़े चुनाव आयुक्त दो पदों को भरने के लिए इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बैठक होने वाली है।

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सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकरएक याचिका दाखिल की गई। इसमें मांग की गई है कि केंद्र सरकार नए कानून चुनाव आयुक्त (सेवा की शर्तें और व्यवसाय का संचालन) अधिनियम, 2023 के तहत चुनाव आयुक्त की नियुक्ति न होने दे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर विचार करने की बात कही है। दरअसल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जया ठाकुर की तरफ से यह याचिका अरुण गोयल के चुनाव आयुक्त पद से अचानक इस्तीफा देने के बाद डाली गई है। चुनाव आयोग में फिलहाल आयुक्तों के तीन पदों में से दो पद खाली हैं। सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ही निर्वाचन आयोग में इकलौती सदस्य रह गए हैं। इससे पहले अनूप पांडे फरवरी में चुनाव आयुक्त पद से रिटायर हुए।

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