Supreme Court: दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुस्तफाबाद सीट टिकट मिलने के बाद ताहिर हुसैन ने प्रचार करने के लिए जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई हुई। अंतरिम जमानत की मांग करने वाली ताहिर हुसैन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने खंडित फैसला सुनाया। एक जस्टिस ने जमानत दे दी, जबकि दूसरे जस्टिस ने उसकी याचिका खारिज कर दी।
ऐसे खंडित हुआ फैसला
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पूर्व पार्षद और दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन द्वारा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका पर खंडित फैसला सुनाया। यानी पीठ के दोनों न्यायमूर्ति ने अलग-अलग फैसला सुनाया है।
क्यों खारिज हुआ याचिका
न्यायमूर्ति पंकज मिथल ने हुसैन की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि कोई मामला नहीं बनता, जबकि न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने कहा कि उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा किया जा सकता है।