Supreme Court: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) को आज आखिकार शर्तोे के साथ जमानत मिल गई। जस्टिस कांत ने अपने फैसले में कहा कि केजरीवाल को सीबीआई मामले में 10 लाख रुपये के बेल बॉन्ड पर जमानत दी जाती है। इसके अलावा उन्हें मामले पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करने का निर्देश दिया जाता है।
केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने के बाद पहली प्रतिक्रिया में आप मंत्री आतिशी की आई है। आतिशी ने कहा, ‘सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं’ सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भुइयां ने आदेश जारी रखते हुए कहा कि वे यह समझ पाने में असफल हैं कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने में सीबीआई को इतनी जल्दबाजी क्यों थी, लेकिन उन्हें 22 महीने तक गिरफ्तार नहीं किया था और उन्हें तभी गिरफ्तार किया, जब वे ईडी मामले में जमानत मिलने के करीब थे। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी शक्तियों का संयम से प्रयोग किया जाना चाहिए, किसी व्यक्ति की एक दिन के लिए भी अनावश्यक गिरफ्तारी एक दिन भी ज्यादा है। उन्होंने कहा कि सीबीआई द्वारा केजरीवाल की विलम्ब से की गई गिरफ्तारी अनुचित है।
21 मार्च को केजरीवाल हुए थे गिरफ्तार
बता दें कि केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने 21 मार्च को अब समाप्त हो चुकी आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। 26 जून को सीबीआई ने कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें अंतरिम जमानत दे दी थी और वे वर्तमान में सीबीआई के भ्रष्टाचार मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।
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