Stamp Department is Strict: बिना पंजीकृत रेंट एग्रीमेंट करने वालों की आई शामत, अंसल माॅल के शोरूम को नोटिस

यूपी के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में स्टांप विभाग स्टांप चोरी करने वालों पर शिकंजा कस रहा है। रेंट एग्रीमेंट की जांच शुरू कर दी गई है। अब ग्रेनो अंसल मॉल के 25 शोरूम संचालकों को नोटिस जारी कर रेंट एग्रीमेंट की जानकारी मांगी है। रेंट एग्रीमेंट पंजीकृत नहीं होगा तो विभाग कार्रवाई कर राजस्व शुल्क की वसूली करेगा। अगर शोरूम संचालक दुकान के मालिक स्वयं है तो साक्ष्य देना होगा। विभाग शहर के अन्य मॉल की दुकानों का भी डाटा जुटा रहा है। उन सभी को नोटिस जारी कर राजस्व वसूली होगी।

Stamp Department is strict

दरअसल, प्रशासन रेंट एग्रीमेंट पंजीकृत नहीं कराकर राजस्व शुल्क की चोरी करने वाले कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। इसके तहत अंसल मॉल के 25 शोरूम संचालकों को चिह्नित किया गया है। स्टांप विभाग के अफसरों ने बताया कि गूगल सर्च इंजन की मदद से अंसल मॉल के 25 शोरूमों की सूची तैयार की गई। इन सभी को नोटिस जारी कर दिया गया है। ज्यादातर किराये पर चल रहे हैं। इनमें रेस्तरां, कपड़े व ग्रॉसरी की दुकाने हैं। शोरूम संचालकों से किरायानामे की जानकारी मांगी गई है। किरायानामा पंजीकृत है तो उसके कागजात उपलब्ध कराने होंगे। अगर रेंट एग्रीमेंट पंजीकृत नहीं हुआ तो विभागीय कार्रवाई कर किरायानामे पर राजस्व शुल्क वसूली होगी।

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इस प्रकार से एकत्र हो रहा डाटा
स्टांप विभाग के अधिकारी मॉल के शोरूम संचालकों का डाटा गूगल से जुटा रहा है। अफसर मौके पर जाकर जांच नहीं कर रहे हैं। इस कारण सही डाटा जुटाने में दिक्कत आ रही है। अंसल मॉल के शोरूम संचालकों को नोटिस जारी करने में खामियाजा भी उठाना पड़ा। माॅल में 12 शोरूम संचालित नहीं मिले। अफसरों का कहना है कि मॉल में जाने पर जानकारी नहीं मिली रही है। मॉल की वेबसाइट या अन्य माध्यम से डाटा एकत्रित कर नोटिस जारी किए जा रहे हैं।
मॉल की सबलीज नहीं
सेक्टर बीटा दो बने ओमेक्स कनॉट पैलेस की अभी प्राधिकरण से सबलीज डीड नहीं हुई है। अधिकारियों के अनुसार, बिल्डर को अभी प्राधिकरण से मालिकाना हक नहीं मिला है। ऐसे में वो दुकानदारों को रजिस्ट्री नहीं कर सकता। इस स्थिति में किरायानामा भी नहीं हो सकता है, लेकिन अब विभाग पंजीकृत रेंट एग्रीमेंट कराने की कार्रवाई कराएगाख् ताकि राजस्व का नुकसान न हो सके।

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क्या कहते है अधिकारी
एआईजी द्वितीय, गौतमबुद्ध नगर शशि भानु मिश्रा बताते है कि अंसल मॉल के 25 शोरूमों को नोटिस जारी किए गए हैं। रेंट एग्रीमेंट को पंजीकृत कराकर राजस्व शुल्क जमा करना होगा। यदि दुकान उनकी है तो साक्ष्य देने होंगे। इसके अलावा अन्य मॉल के शोरूम मालिकों को भी जल्द नोटिस जारी किए जाएंगे।

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