Social Media Law: आ गया कानून, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरो पर शिकंजा
Social Media Law: केन्द्र की और से सोशल मीडिया पर लगाम लगाने की पहल शुरू कर दी गई है। नया कानून पेड प्रमोशन और सोशल मीडिया पर भ्रामक विज्ञापन को रोकने के लिए बन चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक भारत में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का मार्केट 20 फीसदी की ग्रोध के साथ 2,800 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है।
बता दें कि आप भी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। सरकार ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए नया कानून बनाया है जिस कानून के तहत उनपर 50 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।
कौन है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर
Social Media Law: दरअसल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वे होते हैं जिनके फॉलोअर्स काफी संख्या में होते हैं। ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। सरकार के नए कानून पेड प्रमोशन और सोशल मीडिया पर भ्रामक विज्ञापन को रोकने के लिए बनाया है। एक खबर के मुताबिक 2025 तक भारत में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का मार्केट 20 फीसदी की ग्रोध के साथ 2,800 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है।
नया नियम केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) की ओर से बनाया गया है। नए नियम के अनुसार कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपने सोशल मीडिया एकाउंट से किसी कंटेंट या प्रोडक्ट का प्रचार गलत या भ्रामक तरीके से करता है तो उस पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, हालांकि पहली बार यह जुर्माना 10 लाख रुपये का है, लेकिन बार-बार गलती होने पर 50 लाख रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता हैं।
Social Media Law: नए कानून के तहत यदि आप कोई कंटेंट को प्रमोट कर रहे हैं तो आपको बताना होगा कि यह पेड है या नहीं। दरअसल आम लोग यह समझ नहीं पाते कि पेड प्रमोश है या नहीं। उन्हें लगता है कि कोई बड़ा सेलेब्रिटी किसी चीज का प्रमोशन कर रहा है तो वह प्रोडक्ट सही ही होगा। यह कानून इन्फ्लुएंसर की जवाबदेही भी तय करने का प्रावधान है।