Sambhal violence case: एएसपी अनुज चौधरी समेत 22 पुलिसकर्मियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, CJM के FIR आदेश पर लगी रोक

Sambhal violence case: संभल हिंसा मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तत्कालीन सर्किल ऑफिसर (अब एएसपी) अनुज चौधरी और 21 अन्य पुलिसकर्मियों को अंतरिम राहत दे दी है। जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने संभल CJM कोर्ट के 9 जनवरी के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। यह राहत अनुज चौधरी, पूर्व इंस्पेक्टर अनुज तोमर और उत्तर प्रदेश सरकार की याचिकाओं पर दी गई। कोर्ट ने शिकायतकर्ता (घायल युवक आलम के पिता यामीन) से 14 दिनों में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई करीब 5 हफ्ते बाद होगी। तब तक CJM के आदेश पर कोई कार्रवाई नहीं होगी।

मामला क्या है?
24 नवंबर 2024 को संभल की शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हिंसा भड़क उठी थी। पुलिस फायरिंग में कई लोग घायल हुए, जिनमें यामीन का बेटा आलम भी शामिल था। यामीन का आरोप है कि पुलिस ने बेकसूर आलम पर गोली चलाई। उनकी याचिका पर CJM कोर्ट ने अनुज चौधरी समेत 22 पुलिसकर्मियों पर हत्या के प्रयास समेत गंभीर धाराओं में FIR का आदेश दिया था।

पुलिस का पक्ष है कि हिंसा में भीड़ ने पथराव किया और पुलिस पर हमला बोला, जिसके जवाब में फायरिंग की गई। अनुज चौधरी उस समय संभल में तैनात थे, अब फिरोजाबाद में ASP हैं। यह फैसला पुलिसकर्मियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। मामला अभी कोर्ट में लंबित है और आगे की सुनवाई में नया अपडेट आएगा।

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