Right to Free Child Education Act: मनमानी करने वाले पांच निजी स्कूलों पर होगी कार्रवाई
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Right to Free Child Education Act: मनमानी करने वाले पांच निजी स्कूलों पर होगी कार्रवाई

Greater Noida। नि:शुल्क बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत जरूरतमंद बच्चों को दाखिला देने में निजी स्कूलों की मनमानी रुकने का नाम नहीं ले रही है। विभाग की सख्ती के बाद भी स्कूल बच्चों को दाखिला नहीं दे रहे हैं। ऐसे में मनमानी करने वाले जिले के पांच स्कूलों पर कार्रवाई होगी। कार्रवाई की मांग को लेकर शुक्रवार को बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जिला विद्यालय निरीक्षक पत्र लिखा है।
Right to Free Child Education Act (RTE) के तहत तीनों चरण की लॉटरी निकाली जा चुकी है। अभी भी पहले चरण के चयनित अभ्यर्थियों के अभिभावक बेसिक शिक्षा कार्यालय के चक्कर काटने को विवश हैं, लेकिन निजी स्कूल आवंटित सीटों पर छात्रों का दाखिला लेने में आना-कानी कर रहे हैं। विभाग की ओर से कई बार नोटिस भेजने के बाद भी स्कूल दाखिला नहीं ले रहे हैं।

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आरटीई के तहत निजी स्कूलों में जरूरतमंद बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीट आवंटित है। ताकि जरूरतमंद बच्चों को भी बेहतर शिक्षा मिल सके। बेसिक अधिकारी का कहना कि डीपीएस ग्रेनो वेस्ट, फॉर्चून वर्ल्ड स्कूल, रामाज्ञा, दरबारी लाल, खेतान और राघव ग्लोबल स्कूल शामिल हैं। इससे पहले भी बेसिक शिक्षा विभाग 24 निजी स्कूलों को नोटिस जारी हो चुका है।
बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पंवार (Basic Education Officer Rahul Panwar) ने बताया कि आरटीई के तहत निजी स्कूलों की ओर से दाखिला नहीं देने की आने वाली सभी शिकायतों का तुरंत निवारण कर जा रहा है। अधिक परेशान करने वाले पांच स्कूलों की सूची तैयार कर जिला विद्यालय निरीक्षक को भेजी गई है और कार्रवाई करने की मांग की गई है।

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