Greater Noida News: उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने प्रमोटर ए.एस.जी.आई. प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है। आरोप है कि कंपनी ने परियोजना **एप्पल टावर एस-2ए और एस-2बी से जुड़े आवंटियों और वित्तीय संस्थानों को गुमराह करने के लिए फर्जी आदेश तैयार किया और उसे बैंकों में प्रस्तुत कर ऋण हासिल करने का प्रयास किया।
शिकायत में बताया गया कि बिल्डर ने 3 मार्च 2025 की तारीख का फर्जी दस्तावेज तैयार किया, जिसमें यह दिखाने की कोशिश की गई कि रेरा ने परियोजना को समय विस्तार और छूट दे दी है। जांच में सामने आया कि रेरा ने ऐसा कोई आदेश कभी जारी नहीं किया था। हालांकि 24 फरवरी 2025 को परियोजना की परामर्श एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक हुई थी, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का आदेश नहीं दिया गया।
इस मामले में ए.एस.जी. एप्पल बायर्स एसोसिएशन ने 4 अगस्त 2025 को रेरा से शिकायत की थी। एसोसिएशन ने आरोप लगाया था कि बिल्डर न केवल आवंटियों को भ्रमित कर रहा है, बल्कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वित्तीय संस्थानों को भी धोखा देने का प्रयास कर रहा है।
रेराके अवर अभियंता रमेश कुमार पाण्डेय की ओर से गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट में एफआईआर दर्ज कराई गई। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं 318(4), 338 और 336(3) के तहत मामला दर्ज किया है। रेरा ने स्पष्ट किया कि वह आवंटियों के अधिकारों और निवेश की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और रियल एस्टेट क्षेत्र में किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या कूटरचना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस कार्रवाई को अन्य प्रमोटरों के लिए सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है कि पारदर्शिता से समझौता करने वालों के खिलाफ सीधे आपराधिक कार्रवाई की जाएगी।

