तिहाड़ जेल में बंद सांसद इंजीनियर रशीद की नियमित जमानत याचिका खारिज

new delhi news  पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज चंदर जीत सिंह ने टेरर फंडिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद सांसद इंजीनियर रशीद की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। पटियाला हाउस कोर्ट ने 10 मार्च को इंजीनियर रशीद की संसद सत्र में हिस्सा लेने के लिए अंतरिम जमानत की मांग खारिज कर दी थी, जिसके बाद रशीद ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाई कोर्ट में ये याचिका लंबित है। 10 मार्च को ही कोर्ट ने इंजीनियर रशीद की नियमित जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
इसके पहले हाई कोर्ट ने इंजीनियर रशीद को संसद सत्र में हिस्सा लेने के लिए दो दिन कस्टडी पैरोल पर रिहा करने की अनुमति दी थी। इंजीनियर रशीद ने हाई कोर्ट में दाखिल जमानत याचिका 24 फरवरी को वापस ले ली थी। हाई कोर्ट ने पटियाला हाउस कोर्ट के स्पेशल एनआईए कोर्ट को निर्देश दिया था कि वो इंजीनियर रशीद की जमानत याचिका पर जितना जल्द हो सके सुनवाई कर फैसला करें। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट की ओर से मिले स्पष्टीकरण के बाद हाई कोर्ट की रजिस्ट्री ने बताया था कि पटियाला हाउस कोर्ट का स्पेशल एनआईए कोर्ट इंजीनियर रशीद के खिलाफ दर्ज मामले की सुनवाई कर सकता है। राशिद इंजीनियर ने वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को करीब एक लाख मतों से हराकर जीत हासिल की थी। राशिद इंजीनियर को 2016 में एनआईए ने गिरफ्तार किया था।

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