नोएडा में प्रोपर्टी होगी मंहगी, जानिए सर्किल रेट से क्या पड़ेगा री-सेल पर असर

Property Rates Hike In Noida: नोएडा में एक बार फिर से प्रॉपर्टी के रेट बढ़ाने की तैयारियां चल रही है। इसके लिए खरीदारों को इस काम शुल्क अधिक देना होगा। दरअसल रजिस्ट्री विभाग सर्किल रेट बढ़ाने का प्रस्ताव बना चुका है। बताया जा रहा है कि सर्किल रेट में आवासीय सेक्टरों में 25 से 30 प्रतिशत और अन्य श्रेणी के सेक्टरों में 10 से 20 प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव तैयार किया गया है। स्टाम्प और पंजीकरण विभाग के इस प्रस्ताव पर मुहर लगने के बाद सर्किल रेट में 30 प्रतिशत की वृद्धि होती है, तो इससे नोएडा क्षेत्र में घर के मालिकाना हक लेने का खर्च भी 3 फीसदी और बढ़ जाएगा।

 

एआईजी एसबी मिश्रा ने बताया
एआईजी एसबी मिश्रा ने बताया कि स्टाम्प और पंजीकरण विभाग ने दरों को संशोधित करने के लिए जिला अधिकारी को एक प्रस्ताव भेजा है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में प्राॅपर्टी की कीमतों में लगातार इजाफा हुआ है, लेकिन 2019 से सर्किल रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया। जिस कारण प्राॅपर्टी की सेल-परचेज के बाद भी विभाग को मिलने वाले राजस्व में बहुत वृद्धि नहीं हुई है। राजस्व बढ़ाने के लिए सर्किल रेट की दरों में बदलासव किया जाना चाहिए।

क्या है सर्किल रेट
लोगों के दिमाग में सर्किल रेट को लेकर भ्रातियां रही तहै कि ये क्या है। बता दें कि सर्किल रेट वह न्यूनतम मूल्यांकन दर है, जिस दर पर किसी भी प्रॉपर्टी को बेचा जा सकता है। यही कारण है कि इसे अक्सर संपत्तियों के लिए मार्गदर्शन मूल्य के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिससे डेवलपर्स आमतौर पर अपनी कीमतें सर्किल रेट के अनुरूप निर्धारित करते हैं। सरकार द्वारा संपत्ति लेनदेन से जुड़े विभिन्न शुल्क, फीस और कर की धनराशि निर्धारित करने के लिए सर्किल रेट का ही प्रयोग करती है। इनमें मुख्य रूप से स्टाम्प ड्यूटी लगाई जाती है। प्रोपर्टी के ट्रांसफर पर लगाया जाने वाले स्टाम्प शुल्क की गणना सर्किल रेट के आधार पर की जाती है। वहीं प्रोपर्टी के लेनदेन को पंजीकृत करने के लिए लिया जाने वाला शुल्क भी सर्किल रेट से निर्धारित होता है। यह सामान्य तौर पर संपत्ति के सर्किल रेट का एक प्रतिशत होता है।यह शुल्क केवल री-सेल वाली संपत्तियों पर लागू होता है।

 

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