पुलिस का बड़ा खुलासा: दबाव में पत्रकार पंकज पाराशर को एक लाख रुपये महीना देती थी नोएडा जीएम प्लानिंग मीना भार्गव

Greater Noida Authority Black Mailing FIR:  पत्रकार एवं नोएडा मीडिया क्लब के पूर्व अध्यक्ष पंकज पाराशर के खिलाफ़ एक के बाद एक मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। इस बार ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में तैनात संविदाकर्मी की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया है। पंकज पाराशर और राजेन्द्र उसे ब्लैकमेल कर रहे थे। उन्होंने उसे नौकरी से निकलवाने और जान से मारने की धमकी तक दी थी। अपने न्यूज वेब पोर्टल पर जीएम प्लानिंग मीना भार्गव के खिलाफ़ घोटाले में लिप्त होने की झूठी खबर चलाई। पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि खबर न चलाने के एवज में पंकज पाराशर ने मीना भार्गव से एक लाख रुपये महीना की डिमांड की और कई बार एक लाख रुपये लिए भी। दरअसल इस संबंध में थाना सूरजपुर में मुकदमा दर्ज किया गया है।
पुलिस की ओर से जारी की गई प्रेस रिलीज हूबहू पढ़िए…

 

दिनांक 21.02.2025 को वादी द्वारा थाना सूरजपुर पर तहरीर देकर सूचना दी गई कि वह ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण में कार्य करता है, वर्ष 2021-2022 में वादी ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण की तरफ से प्रोजेक्ट ERP/SAP साफ्टवेयर पर अन्य अधिकारीगण के साथ कार्य कर रहा था तभी अभियुक्त राजेन्द्र पुत्र भागमल निवासी गामा प्रथम, ग्रेटर नोएडा व ट्राई सिटी न्यूज पोर्टल के मालिक पंकज पराशर द्वारा पत्रकार होने का दबाव बनाकर वादी पर ERP/SAP साफ्टवेयर की गोपनीय जानकारी मांगी जा रही थी जिसपर वादी द्वारा मना करने पर उपरोक्त अभियुक्तों द्वारा वादी को जान से मारने व नौकरी से निकलवाने की धमकी दी जा रही थी। इनके द्वारा वर्ष 2022 में ट्राई सिटी न्यूज पोर्टल पर यह खबर भी चलायी गयी कि ERP/SAP साफ्टवेयर प्रोजेक्ट में 300 करोड़ का घोटाला है तथा इनके द्वारा जी.एम नियोजन श्रीमती मीना भार्गव के तथाकथित घोटाले में लिप्त होने की झूठी व गलत खबर अपने ट्राई सिटी न्यूज चैनल पर छापी थी जबकि उक्त प्रोजेक्ट की कुल लागत 63 करोड़ रूपये मात्र थी। ERP/SAP साफ्टवेयर से जुडी जानकारी न देने पर अभियुक्तों द्वारा वादी के खिलाफ फर्जी नियुक्ति की गलत खबर भी चलायी गयी थी। यह सभी जानकारी व सूचनाएं न देने पर अभियुक्तों द्वारा वादी के खिलाफ ट्राई सिटी न्यूज पोर्टल पर फर्जी खबर चलायी गयी।

वादी द्वारा बताया गया कि प्रिंट मीडिया के माध्यम से जब उसे यह सूचना प्राप्त हुयी कि अभियुक्त पंकज पराशर अवैध वसूली के मामलें में पकडा गया है, तब वादी द्वारा अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु तहरीर देकर पूरा घटनाक्रम बताया गया। वादी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना सूरजपुर मु0अ0सं0 114/2025 पंजीकृत किया गया, साक्ष्य संकलन, साक्षी व अन्य अभिलेखीय साक्ष्यो से ज्ञात हुआ कि अभियुक्तों द्वारा वादी व जी.एम नियोजन श्रीमती मीना भार्गव से खबर न चलाने के एवज में 01 लाख रुपए प्रति माह की मांग की गई थी तथा कई बार पैसे लिए भी गए थे। विवेचनात्मक कार्रवाई में अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 190/386/387/388/389/506/120बी भादवि का अपराध होना पाया गया है। साक्ष्य संकलन के आधार पर अग्रिम कार्रवाई अमल में लायी जा रही है।

विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान एकत्र साक्ष्य संकलन की कार्यवाही में निम्न लिखित अन्य तथ्य भी प्रकाश में आये है, जो निम्न प्रकार है।

1-अभियुक्तगण का एक शातिर एवं संगठित गिरोह हैं जो पत्रकारिता की आड़ में अपने पद का प्रभाव से अपराधिक वर्चस्व का भय व अन्य भय दिखाकर समाज के सामान्य आम लोगों से अनुचित एवं अवैधानिक रूपयों की मॉग फिरौती के रूप में करते है, और अनैतिक रूप से रूपयों की वसूली करते है। जिनके द्वारा इस प्रकार समाज के लोगों को डरा धमका कर एवं जान से मारने की धमकी देने के भय में डालकर व अन्य भय दिखाकर अनैतिक रूप से अर्जित की गई सम्पत्ति/रूपयों को कानूनी रूप में परिवर्तित करना पाया गया है। जिसके सम्बंध में और गहनता से अलग से जांच की जा रही है।
2-अभियुक्तों द्वारा अन्य लोगों के साथ भी इसी प्रकार डरा धमकाकर जान से मारने की धमकी देकर एवं चैनल पर झूठी खबरें चलाने व अन्य भय में डालकर रूपये वसूली किये जाने के सम्बंध में विभिन्न थानों पर अभियोग पंजीकृत कराये गये है। जिनमें थानों से जानकारी प्राप्त की गई तो निम्न अभियोग पंजीकृत होना पाया गया है।

 

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