क्रिसमस और नववर्ष के कार्यक्रमों की लेनी होगी अनुमति
क्रिसमस और नववर्ष पर मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। यदि बिना अनुमति के कोई भी कार्यक्रम आयोजित होता पाया जाता है तो आयोजक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जिला मनोरंजन कर अधिकारी ने बताया कि 25 दिसंबर क्रिसमस डे और 31 दिसंबर की रात को मनोरंजन कार्यक्रमों के आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश चलचित्र अधिनियम 1955 यथा संशोधित उत्तर प्रदेश चलचित्र अधिनियम 2017 के तहत सक्षम प्राधिकारी (जिला मजिस्ट्रेट) से अनुमति लेना अनिवार्य है। आयोजन की अनुमति के लिए विद्युत, अग्नि सुरक्षा, कानून व्यवस्था, लोक व्यवस्था तथा सुरक्षा के लिए सभी सावधानी के साथ-साथ अन्य व्यवस्था का प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य रहेगा। कार्यक्रम के दौरान कोरोना नियमों का भी पालन करना होगा। संचालक और आयोजक मनोरंजन कार्यक्रम के लिए अनापत्ति प्रमाण निवेश मित्र विभागीय पोर्टल पर आॅनलाइन आवेदन कर प्राप्त कर सकते हैं। यदि कहीं पर भी बिना अनुमति के कार्यक्रमों का आयोजन होता पाया जाता है तो कार्यक्रम को बंद कराने के साथ ही कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।