Parliament : नई दिल्ली। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को निर्देश दिया है कि वह संसद की सुरक्षा में चूक के मामले की आरोपित नीलम के परिजनों को एफआईआर की प्रति 24 घंटे के अंदर उपलब्ध कराए। एडिशनल सेशंस जज हरदीप कौर ने ये आदेश दिया।
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कोर्ट ने कहा कि जब तक आरोपित पुलिस हिरासत में हैं, वे कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। कोर्ट ने आरोपित नीलम को परिजनों और वकील से हर दूसरे दिन 15 मिनट के लिए मुलाकात की अनुमति दी है। मुलाकात के दौरान जांच अधिकारी मौजूद रहेंगे लेकिन बात न सुनाई देने की उचित दूरी पर रहेंगे।
कोर्ट ने इस मामले में 18 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान नीलम के वकील ने कहा था कि हमारा कानूनी अधिकार है कि वकील और परिवार को मिलने दिया जाए। परिवार को ये जानने का अधिकार है कि उसके खिलाफ आरोप क्या दर्ज किया गया है। इसके लिए एफआईआर की प्रति जरूरी है। इस पर दिल्ली पुलिस ने कहा था कि मामला संवेदनशील है और आतंकवाद से जुड़ा मामला है। इसलिए गोपनीयता बनाए रखना जरूरी है।
नीलम के वकील ने कहा था कि जांच अधिकरी से हमने एफआईआर की प्रति मांगी थी, तब जांच अधिकारी ने अदालत में अर्जी दाखिल करने के लिए कहा था। कानून भी आरोपित को अधिकार देता है कि परिवार उससे मिल सके। उसे वकील से भी नहीं मिलने दिया गया। नीलम के वकील ने कहा था कि परिवार वालों को यह जानने का अधिकार है कि नीलम के ऊपर क्या आरोप लगा है । परिवार को बस इतना पता है कि नीलम गिरफ्तार हुई है।
नीलम को 13 दिसंबर को संसद भवन परिसर में चार आरोपितों के साथ गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने नीलम समेत चार आरोपितों को 14 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा था। आज कोर्ट ने नीलम समेत चारों आरोपितों की पुलिस हिरासत 15 दिन और बढ़ा दी है। दिल्ली पुलिस ने इन आरोपितों के खिलाफ यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज की है।
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